RBI ने IDFC First Bank पर लगाई 1 करोड़ की पेनाल्‍टी, जानें क्‍या था मामला

दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहे IDFC First Bank पर RBI ने ये जुर्माना लगाया है

IDFC FIrst Bank

Penalty on IDFC FIrst Bank

Penalty on IDFC FIrst Bank

RBI Penalises IDFC First Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्‍टर के आईडीएफसी फर्स्‍ट बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने 27 तारीख को इसका आदेश जारी किया था. 31 मार्च 2022 के आईडीएफसी फर्स्‍ट बैंक की वित्‍तीय स्थिति के लिए रिजर्व बैंक ने सुपरवाइजरी मूल्‍यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण करवाया था. इसमें पाया गया कि बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और वैधानिक प्रावधानों का अनुमापलस नहीं कर रहा था. इस संदर्भ में IDFC First Bank को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया कि क्‍यों न बैंक पर दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए पेनाल्‍टी लगाई जाए.

नोटिस पर IDFC First Bank के जवाब और व्‍यक्तिगत सुनवाई के बाद आरबीआई ने पाया कि लगे आरोप सही साबित हुए और बैंक पर मौद्रिक पेनाल्‍टी लगाई गई. बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के फार्म को टर्म लोन सैंक्‍शन किया था वह भी बिना इस ड्यू डिलिजेंस के कि प्रोजेक्‍ट की व्‍यवहार्यता क्‍या है. इससे सुनिश्चित होता कि प्रोजेक्‍ट की कमाई कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्‍त है. इसके अलावा इस टर्म लोन का रीपेमेंट/सर्विसिंग भी बजटीय संसाधनों के बाहर किया गया था.

इससे पहले भी तत्‍कालीन IDFC Bank पर RBI ने 2 करोड़ रुपये की पेनाल्‍टी लगाई थी. उस समय बैंक ने लोन देने के मामले में नियमों का अनुपालन नहीं किया था.

Published - April 5, 2024, 06:04 IST