नियामक मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ सरकारी स्वामित्व से लेकर निजी क्षेत्र के बैंकों और अन्य दो इकाइयों पर जुर्माना लगया है. आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपए और निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक का कहना है कि पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना ‘कर्ज पर ब्याज दर’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है. वहीं फेडरल बैंक को केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है. रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए कोसामट्टम फाइनेंस लिमिटेड, कोट्टायम पर 13.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक का कहना है कि इसने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है.
केंद्रीय बैंक का कहना है कि सभी मामलों में जुर्माना, नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है. इसका उद्देश्य संस्थाओं की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.