RBI ने ICICI और Kotak Mahindra बैंक पर लगाया जुर्माना

ICICI बैंक पर आरोप है कि उसने फ्रॉड क्लासिफिकेशन और रिपोर्टिंग के नियमों का उलंघन किया है.

RBI ने ICICI और Kotak Mahindra बैंक पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के 2 दिग्गज प्राइवेट बैंकों पर मोटा जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाया गया है. कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ जुर्माना है और ICICI बैंक पर 12.19 करोड़ रुपए जुर्माना लगा है. दोनों ही बैंकों को रिजर्व बैंकों के नियमों की अनदेखी के लिए यह दंड दिया गया है.

कोटक महिंद्रा बैंक पर आरोप है कि उसने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग, लोन के लिए रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति, बैंक की कस्टमर केयर सर्विस और कुछ और सेवाओं को लेकर रिजर्व बैंक के नियमों का उलंघन किया है. जिस वजह से यह जुर्माना लगाया गया है.

ICICI बैंक पर आरोप है कि उसने फ्रॉड क्लासिफिकेशन और रिपोर्टिंग के नियमों का उलंघन किया है. रिजर्व बैंक की तरफ से बताया गया है कि ICICI बैंक ने 2 ऐसी कंपनियों को लोन दिया है, जिन कंपनियों के 2 निदेशक बैंक के में भी निदेशक के पद पर हैं. बैंक पर यह भी आरोप है कि वह अपनी शाखाओं का इस्तेमाल गैर बैंकिंग प्रोडक्ट बेचने में किया है और साथ में बैंक में हुए फ्रॉड की जानकारी तय समय पर नहीं दी है. इन तमाम घटनाक्रमों के बाद RBI ने ICICI बैंक को नोटिस भेजा था और नोटिस पर बैंक की तरफ से आए जवाब के बाद ही RBI ने बैंक के ऊपर 12.19 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.

Published - October 17, 2023, 05:58 IST