RBI Penalty on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने नियम उल्लंघन की वजह से लिए पांच सहकारी बैंकों (five co-operative banks) पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है. इन 5 बैंकों में मुला सहकारी बैंक(Mula Sahakari Bank), डॉ पंजाबराव देशमुख शहरी सहकारी बैंक (Dr Panjabrao Deshmukh Urban Co-operative Bank), भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित(Bhilai Nagrik Sahakari Bank Maryadit), क्रुशिसेवा शहरी सहकारी बैंक (Krushiseva Urban Co-operative Bank), और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit) शामिल है.
केंद्रीय बैंक ने डॉ. पंजाबराव देशमुख शहरी सहकारी बैंक पर 5 लाख रुपये और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया. मुला सहकारी बैंक, भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित और क्रुशिसेवा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 50,000-50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
किस बैंक पर क्यों लगा जुर्माना
इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बैंक जरूरी राशि को शिक्षा और जागरूकता कोष में ट्रांसफर करने में विफल रहा.
पंजाबराव देशमुख शहरी सहकारी बैंक पर जुर्माने की वजह
एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 100 फीसद से अधिक जोखिम भार वाले नए कर्ज और अग्रिम मंजूर करने के लिए डॉ. पंजाबराव देशमुख शहरी सहकारी बैंक को दंडित किया गया था. विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसने नियामक सीमा से परे बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन भी स्वीकृत किया था और ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण के अनुसार KYC का समय-समय पर अपडेट भी नहीं किया था.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके अलावा, बैंक ने खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा नहीं की और उसके पास मजबूत सॉफ्टवेयर नहीं था जो संदिग्ध लेनदेन के बारे में सतर्क और रिपोर्ट कर सके. समय-समय पर नियमों के पालन के लिए RBI ने कई सहकारी बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने लगाए हैं. RBI ने कई बैंकों के कर्ज देने पर भी रोक लगाई है.