RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा के इस ऐप पर की सख्ती

RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत रोक लगाई.

RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा के इस ऐप पर की सख्ती

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) को अपने मोबाइल ऐप ‘बॉब वर्ल्ड’ पर नए ग्राहक जोड़ने से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई ग्राहकों को एप्लिकेशन पर शामिल करने के तरीके में देखी गई कुछ चिंताओं के बाद की गई.

आरबीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को ‘बॉब वर्ल्ड’ मोबाइल ऐप पर और ग्राहकों जोड़ने से की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है.

बयान में कहा गया कि ‘बॉब वर्ल्ड’ ऐप पर बैंक के ग्राहकों को जोड़ने की कोई भी प्रक्रिया बैंक के पाई गई कमियों को दूर करने तथा संबंधित प्रक्रियाओं को मजबूत करने और आरबीआई की संतुष्टि के बाद ही होगी. आरबीआई ने कहा कि बैंक को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मौजूदा ‘बॉब वर्ल्ड’ ग्राहकों को इस निलंबन के कारण किसी तरह की समस्या नहीं आए.

Published - October 10, 2023, 06:01 IST