पैन-आधार लिंक न करने वालों से सरकार को हुई मोटी कमाई

1,000 रुपए की लेट फीस का भुगतान करके पैन को फिर से चालू कराया जा सकता है.

पैन-आधार लिंक न करने वालों से सरकार को हुई मोटी कमाई

पैन को आधार से लिंक न करने वाले यूजर्स से सरकार को मोटी कमाई हुई है. केंद्र सरकार ने उन डिफॉल्टरों से जुर्माने के रूप में ₹600 करोड़ से अधिक की वसूली की है, जो समय सीमा में अपने पैन को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाए थे. पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी. वित्त राज्य मंत्रालय ने सोमवार को संसद में जवाब दिया कि अब तक लगभग 11.48 करोड़ स्थायी खाता संख्या को आधार कार्ड से जोड़ा जाना बाकी है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, “छूट वाली श्रेणियों को छोड़कर, 29 जनवरी 2024 तक आधार से लिंक न होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है.”

जिन लोगों ने आखिरी तारीख के बाद भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है, उनसे जुर्माने के रूप में 1000 रुपए वसूले गए हैं.

आयकर विभाग के आदेश के अनुसार, यदि टैक्सपेयर समय सीमा के भीतर अपने दस्तावेजों को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे. इसके अलावा, ऐसे पैन के खिलाफ कोई रिफंड नहीं किया जाएगा. पैन को बायोमेट्रिक दस्तावेज़ से जोड़ने में विफलता पर टीडीएस और टीसीएस भी काटा जाएगा. 1,000 रुपए की लेट फीस का भुगतान करके पैन को फिर से चालू कराया जा सकता है.

पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें?

जिन लोगों ने अब तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है वो डेडलाइन के बाद ₹1,000 के जुर्माने का भुगतान करके इसे सक्रिय कर सकते हैं. ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद, पैन कार्ड को दोबारा चालू करने में लगभग एक महीना लगेगा. आप इन स्टेप्स से पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.
-आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://incometaxindiaefiling.gov.in/

-यदि आप नया यूजर हैं, पोर्टल पर पंजीकरण करें.

-जुर्माने का भुगतान करने के लिए, ‘क्विक लिंक्स’ के तहत ‘ई-टैक्स भुगतान’ विकल्प पर क्लिक करें.

-फिर आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सबमिट करने के लिए CHALLAN No./ITNS 280 के लिए देखें और आगे बढ़ें.

-सिंगल चालान में Minor head 500 और Major head 0021 [आयकर (कंपनियों को छोड़कर)] के तहत जुर्माना दें.

-अपनी पसंद की भुगतान के तरीके का चुनाव करें.

-अपना पैन की डिटेल्स और अपना पता दर्ज करें.

-कैप्चा कोड टाइप करें और आगे बढ़ें.

-भुगतान करने के बाद अपने पैन डिटेल्स, पासवर्ड और जन्म तिथि के साथ इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें.

-एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी, जिसमें पैन को आधार से जोड़ने के लिए कहा जाएगा. यदि ऐसा नहीं है, ‘मेनू बार’ पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ जाएं और ‘आधार लिंक’ पर क्लिक करें.

– पैन कार्ड में दिया जन्म तिथि, लिंग, आदि की आवश्यक जानकारी दर्ज करें

-अपनी जानकारी को आधार में दी गई जानकारी के साथ वेरिफाई करें.

-यदि आपकी जानकारी मैच करती है, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “अब लिंक करें” बटन पर क्लिक करें.

-बाद में, एक पॉप-अप मैसेज को पैन को आधार से जोड़ने की पुष्टि करेगा.

Published - February 5, 2024, 07:32 IST