FSSAI ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्‍स को दिया निर्देश, सुधार लें एनर्जी ड्रिंक्स से जुड़ी ये गलती

प्रॉपराइटरी फूड्स ऐसे खाद्य उत्पाद हैं जो FSSAI नियमों के तहत मानकीकृत नहीं हैं लेकिन मानक सामग्री का उपयोग करते हैं.

FSSAI ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्‍स को दिया निर्देश, सुधार लें एनर्जी ड्रिंक्स से जुड़ी ये गलती

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ई-कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर “हेल्थ ड्रिंक्स” या “एनर्जी ड्रिंक्स” के रूप में बेचे जा रहे कुछ प्रोडक्ट्स के गलत वर्गीकरण को “तुरंत सुधारने” का निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि पारदर्शिता बनाने और उपभोक्ताओं को अच्छी तरह से विकल्प चुनने में मदद करने के लिए इस सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत है.

क्यों दिया यह निर्देश

दरअसल FSSAI ने पाया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां गलती से अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ दूध, अनाज और माल्ट-आधारित ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स के रूप में वर्गीकृत कर रही हैं. इसके बाद प्राधिकरण ने इस सुधारात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है.

क्या होते हैं प्रॉपराइटरी फूड्स

एक बयान में, FSSAI ने कहा कि उसने डेयरी-आधारित, अनाज-आधारित या माल्ट-आधारित ड्रिंक्स प्रॉपराइटरी फूड प्रोडक्ट हैं. इन्हें हेल्थ या एनर्जी ड्रिंक्स के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा बेचे जा रहे हैं. प्रॉपराइटरी फूड्स ऐसे खाद्य उत्पाद हैं जो FSSAI नियमों के तहत मानकीकृत नहीं हैं लेकिन मानक सामग्री का उपयोग करते हैं.

गलती सुधारें

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम “हेल्थ ड्रिंक्स” शब्द को परिभाषित नहीं करता है. “इसलिए, FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइट पर ऐसे ड्रिंक्स को ‘हेल्थ ड्रिंक्स / एनर्जी ड्रिंक्स’ की श्रेणी से हटाकर इस गलत वर्गीकरण को तुरंत सुधारें.

यह भी नोट किया गया कि एनर्जी ड्रिंक के तहत केवल उन प्रोडक्ट्स को रखने की अनुमति है जो इस श्रेणी के मानकों का पालन करते हैं और खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक विनियम 2011 के तहत लाइसेंस प्राप्त हैं.

उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश

प्राधिकरण ने सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों से अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य प्रोडक्ट्स का “उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने” के लिए कहा है. इसमें कहा गया है, “इस सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य प्रोडक्ट्स की प्रकृति और कार्यात्मक गुणों के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता भ्रामक जानकारी का सामना किए बिना विकल्प चुन सकें.

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Published - April 3, 2024, 03:06 IST