डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार नहीं होगा मान्‍य, EPFO ने बदला प्‍लान

EPFO ने जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्‍य दस्‍तावेजों की लिस्‍ट से आधार को हटा दिया है

डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार नहीं होगा मान्‍य, EPFO ने बदला प्‍लान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्‍य दस्‍तावेजों की लिस्‍ट से आधार को हटा दिया है. ऐसे में अब पीएफ खाते में डेट ऑफ बर्थ बदलवाने या सुधार के लिए आधार का इस्‍तेमाल नहीं कर सकेंगे. इस सिलसिले में ईपीएफओ की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि जन्‍मतिथि से जुड़े किसी भी सुधार या अपडेट के लिए आधार कार्ड मान्‍य नहीं होगा. इसकी जगह नई लिस्‍ट जारी की गई है, जिसमें मान्‍य दस्‍तावेजों का विवरण दिया गया है.

ईपीएफओ ने ये निर्णय आधार प्राधिकरण UIDAI की ओर से 16 जनवरी को जारी एक सर्कुलर के आधाार पर लिया. जिसमें यूआईडीएआई ने कहा कि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटाने की जरूरत है. आधार कार्ड को इसकी विशिष्टता के कारण पर जाना जाता है. इसे आधार कार्ड होल्डर के पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है. इसका 12 अंकों का यूनीक नंबर इसे खास बनाता है. इसलिए इसका उपयोग जन्मतिथि (DoB) प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है.

ईपीएफ खाते में DOB बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज

1- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र

2- किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय की ओर से जारी मार्कशीट

3- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)

4- एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें केंद्र/राज्य सरकार संगठनों के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर नाम और जन्मतिथि प्रमाणपत्र शामिल है

5- जन्मतिथि प्रमाण न होाने पर सदस्य की चिकित्सीय जांच के बाद सिविल सर्जन की ओर से जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र

6- न्यायालय से प्रमाणित सदस्य की ओर से शपथ पत्र के साथ समर्थित दस्‍तावेज

7- आईटी विभाग की ओर से जारी पासपोर्ट पैन केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश

8- सीजीएचएस/ईसीएचएस/केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों/पीएसयू की ओर से जारी मेडी-क्लेम कार्ड जिसमें फोटो और जन्मतिथि सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र हो

Published - January 17, 2024, 04:47 IST