US यात्रा से पहले अश्‍नीर ग्रोवर को जमा करने होंगे 80 करोड़, HC ने रखीं ये शर्तें

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने अश्‍नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को यूएस यात्रा के लिए मंजूरी दे दी है, हालांकि दोनों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं होगी

US यात्रा से पहले अश्‍नीर ग्रोवर को जमा करने होंगे 80 करोड़, HC ने रखीं ये शर्तें

धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्‍नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को यूएस यात्रा के लिए दिल्‍ली हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है. हालांकि इसके लिए कोर्ट ने उनके सामने कई शर्तें भी रखी हैं. जिसके तहत अश्‍नीर और उनकी पत्‍नी को यात्रा से पहले 80 करोड़ रुपए बतौर सिक्‍योरिटी जमा कराने होंगे. इतना ही नहीं पति-पत्‍नी को एक साथ विदेश जाने की अनुमति नहीं होगी. दोनों में से एक व्‍यक्ति को भारत में रहना होगा.

अदालत ने 24 मई को कहा कि सिक्‍योरिटी जमा करने के अलावा पति-पत्नी को अपना गोल्‍डन वीजा अदालत में जमा करना होगा, ताकि वे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का दौरा न करें. बता दें यह कार्ड यूएई की ओर से गोल्डन वीज़ा धारकों को जारी किया जाता है. गोल्डन वीज़ा विदेशी नागरिकों के लिए10 साल का निवास परमिट होता है. यह उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में रहने, काम करने या पढ़ने की अनुमति देता है.

इन बातों का भी रखना होगा ध्‍यान

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक अश्‍नीर ग्रोवर और उनकी पत्‍नी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने पास मौजूद भारतपे के शेयरों पर कोई थर्ड पार्टी का अधिकार न बनाएं. इसके अलावा न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने निर्देश दिया कि पति-पत्‍नी दोनों में से एक को भारत में रहना होगा, जबकि दूसरे को अकेले यात्रा की अनुमति होगी. लिहाजा अश्‍नीर 26 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे और 14 जून को भारत लौटेंगे. इसके बाद उनकी पत्‍नी माधुरी जैन 15 जून को यात्रा करेंगी, जो 1 जुलाई को वापस आएंगी. बता दें ग्राेवर दंपत्ति ने अपने बच्‍चों के समर स्‍कूल में जाने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी.

ये डिटेल्‍स भी करनी होगी साझा

अदालत के साथ-साथ जांच एजेंसियों ने भी ग्रोवर दंपत्ति से कुछ डिटेल्‍स साझा करने को कही हैं, जिनमें ठहरने, होटल, यात्रा और फोन नंबर समेत अन्‍य जरूरी जानकारियां शामिल हैं.

EOW ने जताई थी आपत्ति

EOW ने अश्‍नीर और उनकी पत्‍नी की यात्रा याचिका पर आपत्ति जताई थी. ईओडब्ल्यू का कहना था कि दंपत्ति की संपत्ति विदेश में है और उनके भागने का खतरा है. उनके खिलाफ जांच महत्वपूर्ण चरण में है. वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन पाए गए थे. ऐसे में उनका विदेश जाना सही नही है. ईओडब्ल्यू के अनुरोध पर उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है. ऐसे में अश्‍नीर और उनकी पत्‍नी अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते हैं.

Published - May 24, 2024, 01:49 IST