Cheque Fraud: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने चेक फ्रॉड मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. आयोग ने एक्सिस बैंक को धोखाधड़ी के शिकार हुए पांच व्यक्तियों को 73.93 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. इस मामले पर 15 साल से सुनवाई चल रही थी, जिस पर अब जाकर फैसला आया है.
मामला 2008 के मई महीने का है जब फ्रॉड का शिकार व्यक्ति यह मानकर बैंक से पैसे निकलवाने पहुंचा था कि उसके खाते में 11.93 लाख रुपए हैं, लेकिन उसे उस समय झटका लगा जब बैंक ने बताया कि उसके खाते में सिर्फ 10 हजार रुपए जमा हैं. मामले की जांच में पता चला कि गुरविंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने एक फर्जी चेक लगाकर पीड़ित के खाते से 11.83 लाख रुपए निकाल लिए, जिसकी जानकारी खाताधारक को नहीं लगी. एक्सिज बैंक की उसी शाखा ऐसा ही मामला 4 और लोगों के साथ भी सामने आया और पांचों लोगों क खाते से कुल 68.93 लाख रुपए निकाले गए थे. पांचों लोगों ने मिलकर इस मामले की शिकायत की जिसके बाद जांच शुरू हुई.
एक्सिस बैंक ने चेक फ्रॉड के मामले में मुख्य संदिग्ध गुरविंदर सिंह के खिलाफ धारा 420, 468, 471 और 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज कराई. बैंक ने इस चेक फ्रॉड की जानकारी रिजर्व बैंक को भी दी थी, और इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम का भी गठन किया था. इस टीम का गठन 14 जुलाई, 2008 को हुआ था.टीम ने बताया है कि इन सभी खातों को खोलने में केवाईसी नियमों का पालन किया गया था.
हालांकि एक्सिस बैंक ने अपने स्टाफ का बचाव करते हुए कहा कि उसके बैंक अधिकारियों को इस तरह के फ्रॉड की आशंका नहीं थी. बैंक ने NCDRC को दिए सफाई में कहा कि उसने मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच को पूरा किया.इसके बाद, पीड़ित पक्ष ने चेक फ्रॉड के मामले में लंबी लड़ाई की. यह सुनवाई 15 साल चली.इस दौरान यह मामला जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, सुप्रीम कोर्ट से होते हुए एनसीडीआरसी तक जा पहुंचा.
एनसीडीआरसी ने राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश को ही लागू रखते हुए कहा कि वोटर कार्ड, बिजली बिल, फोन बिल, पासपोर्ट आदि डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद भी बैंक ने केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था. इसके बाद, बैंक को नया निर्देश जारी किया. इसमें बैंक को इन पीड़ितों को NCDRC ने बैंक को धोखाधड़ी से निकाले गए 68.93 लाख रुपये चुकाने के अलावा 5 लाख रुपये बतौर जुर्माना पांचों शिकायतकर्ताओं को देने का आदेश दिया है.