वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा, ‘बिक्री के 30वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को दो जनवरी से 11 जनवरी तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और उन्हें भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है.’
गौरतलब है कि चुनावी बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जाता है. एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए एकमात्र अधिकृत बैंक है. इसकी चुनावी बॉन्ड बिक्री के लिए अधिकृत शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शामिल हैं.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे.वैधता अवधि खत्म होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. बयान के मुताबिक, ‘किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन जमा किया जाएगा.’
चुनावी बॉन्ड को भारतीय नागरिक या देश में स्थापित कंपनियां एवं संस्थाएं खरीद सकती हैं. पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम एक प्रतिशत मत पाने वाले पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा ले सकते हैं.