Mutual Fund Rules: म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत, KYC डेडलाइन पर आया नया अपडेट 

नियामक ने कहा है कि सभी म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए 31 मार्च से पहले फ्रेश केवाईसी अनिवार्य है

Mutual Fund

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म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए जरूरी खबर है. म्यूचुअल फंड के निवेशकों को केवाईसी कराने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई है. यानी अगर आपने 31 मार्च तक केवाईसी नहीं करवाया तो आपका अकाउंट अवैध हो जाएगा. नियामक ने कहा है कि सभी म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए 31 मार्च से पहले फ्रेश केवाईसी अनिवार्य है. 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी है

31 मार्च है डेडलाइन 

चालू वित्त वर्ष 2023-24 का आज अंतिम दिन है और ये दिन कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी आखिरी दिन है. यही वजह है कि अवकाश का दिन हो ने के बावजूद आज एजेंसी बैंक और आयकर विभाग के दफ्तर खुले हैं. इस बीच केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी सीडीएसएल वेंचर्स (CDSL) ने नया अपडेट दिया है. सीडीएसएल वेंचर्स ने 28 मार्च को बताया है कि सभी निवेशकों को अपने केवाईसी रिकॉर्ड अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है.

इन निवेशकों के लिए KYC करना अनिवार्य नहीं 

सीडीएसएल ने कहा है कि अगर आपका केवाईसी रिकॉर्ड निर्धारित आधिकारिक वैध दस्तावेजों यानी ओवीडी का उपयोग करके सत्यापित हैं और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी सत्यापित है, तो आपको इस प्रक्रिया से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है. इसमें दो मुख्य बातें हैं. पहला कि किसी निवेशक ने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापित कर लिया है और दूसरा कि उनके द्वारा दिया गया पता प्रमाण दस्तावेज आज की तारीख में आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों (ओवीडी) की सूची में है, तो उन्हें फ्रेश केवाईसी की जरूरत नहीं है.

ब्लॉक नहीं होल्ड पर होगा अकाउंट 

इसके अलावा, इस परिपत्र में कहा गया है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांजेक्शन करते रहने के लिए निवेशकों के साथ 31 मार्च तक फ्रेश केवाईसी कराने की बाध्यता नहीं है. यानी अगर कोई निवेशक फ्रेश केवाईसी नहीं करा पाता है, तब भी वह अपने म्यूचुअल फंड फोलियो में ट्रांजेक्शन कर पाएगा. उसका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा बल्कि होल्ड (ON HOLD) कर दिया जाएगा. जैसे ही निवेशक फ्रेश केवाईसी कराएंगे, उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट को होल्ड से हटा दिया जाएगा.

Published - March 31, 2024, 12:37 IST