अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल MF इंवेस्टर्स को अपना केवाईसी दोबारा अपडेट कराना होगा. इसकी डेडलाइन 31 मार्च, 2024 है. इस सिलसिले में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), सीएएमएस (कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज) और केफिन टेक्नोलॉजीज (केफिनटेक) की ओर से म्यूचुअल फंड वितरकों और निवेशकों को ईमेल भेजा गया है. इसके अनुसार जिनका केवाईसी किसी भी ‘आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज’ पर आधारित नहीं है उन्हें इसे दोबारा अपडेट कराना होगा.
निवेशकों के लिए अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं. अगर वे ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं, तो उन्हें 1 अप्रैल से कोई भी एमएफ लेनदेन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. चाहे वह एसआईपी (व्यवस्थित निवेश योजना) हो एसडब्ल्यूपी (व्यवस्थित निकासी योजना) या रिडेम्प्शन हो, सभी तरह के लेन-देन ब्लॉक कर दिए जाएंगे.
वैलिड दस्तावेजों की होगी जरूरत
म्यूचुअल फंड केवाईसी करने के लिए अब वैध डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होगी. रजिस्ट्रार केफिनटेक और सीएएमएस की ओर से वितरकों को भेजे गए सूचना के मुताबिक, जिन म्यूचुअल फंड निवेशकों ने KYC के लिए बिल या बैंक स्टेटमेंट का यूज किया है, उन्हें 31 मार्च तक आधिकारिक तौर पर वैलिड दस्तावेज के साथ अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा. ईमेल में बताए गए विवरण में वैध दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य शामिल हैं.