अगर आप भी म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. 30 सितंबर 2023 से पहले सभी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को अपने नॉमिनी की जानकारी देना जरूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा. इसके साथ ही डीमैट खाताधारकों को भी 30 सितंबर तक नॉमिनी की जानकारी देना जरूरी है.
निवेशकों के लिए 30 सितंबर, 2003 तक नॉमिनेशन करना या नॉमिनेशन के ऑप्शन से बाहर निकलना अनिवार्य है. म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन के तहत निवेशक अपने खाते में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता हैं जिसे निवेशक की मृत्यु की स्थिति में निवेश की रकम और उसका प्रॉफिट दिया जाएगा.
दरअसल, नियामक ने यह इस नियम को लेकर इसलिए सख्ती दिखाई है क्योंकि कई बार नॉमिनी न होने की स्थिति में पारिवारिक कलह के साथ-साथ रकम हासिल करने की प्रक्रिया लंबी हो जाती है. यह प्रॉसेस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नॉमिनी को बिना किसी कानूनी परेशानी के निवेश राशि पर दावा करने की सुविधा देती है. इस नियम का लाभ मुख्यत निवेशक और उसके परिवार को ही मिलता है. इसमें कोई निवेशक पत्नी-पति, माता-पिता आदि किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं.
म्यूचुअल फंड के निवेशकों के साथ-साथ, डीमैट और ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए भी नॉमिनी बनाना जरूरी है. इन्हें भी अपने ट्रेडिंग और डीमैट खातों को फ्रीज होने से बचाने के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनी बनाना अनिवार्य है. ऐसे खाताधारक को नॉमिनी नहीं बनाएंगे उनका डीमैट खाता भी फ्रीज हो जाएगा.