सरकार ने प्रत्यक्ष कर समाधान योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया था.
PAN-Aadhaar Link News: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों से 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करने को कहा है. सेबी ने निवेशकों से कहा है कि सिक्योरिटी मार्केट में उनके निवेश की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत न हो इसके लिए ये काम जल्द से जल्द निपटा लें. आप अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको UIDPAN टाइप करने के बाद स्पेस देकर अपने 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा. इसके बाद फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना होगा. फिर इसे 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.
PAN हो जाएगा निष्क्रिय
ऐसा नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या (PAN) परिचालन में नहीं होगा. इसका मतलब है कि संबंधित व्यक्ति का KYC (अपने ग्राहक को जानो) ब्योरा अधूरा होगा.
CBDT ने फरवरी 2020 में दिया था आदेश
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फरवरी 2020 को एक अधिसूचना के माध्यम से कहा था कि एक जुलाई, 2017 तक आबंटित व्यक्ति का पैन अगर 30 सितंबर, 2021 या सीबीडीटी द्वारा तय किसी भी अन्य तारीख तक अगर आधार से नहीं जुड़ता है, तो वह (स्थायी खाता संख्या) निष्क्रिय हो जाएगा.
पैन-आधार लिंक कराने का तरीका
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www1.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
बाईं ओर दिखने वाले ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें.
नया टैब खुलने पर पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा.
अब नियम और शर्तों के विकल्प पर ओके करें तथा कैप्चा कोड दर्ज करें.
अब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा.
पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी?
अगर कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो इसे ज्यादा TDS देना होगा.
पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा.
आधार-पैन लिंक न होने के कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है.
शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो भी आधार का पैन से लिंक होना जरूरी है.