डीमैट खाते में नॉमिनेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब पाएं यहां

Nomination in Demat Account: कोविड19 के दौर में ये और जरूरी है कि परिवार आपके निवेश का फायदा बिना किसी अतिरिक्त अड़चनों के उठा सके.

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Pixabay, अगर अंशधारक ऑनलाइन नॉमिनेशन कराते हैं तो उन्हें बाद में NOC की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी.

Pixabay, अगर अंशधारक ऑनलाइन नॉमिनेशन कराते हैं तो उन्हें बाद में NOC की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी.

Nomination in Demat Account: आपके हर निवेश, हर बैंक खाते में नॉमिनेशन भरना कितना जरूरी है ये कोविड-19 महामारी के संकट ने समझाया है. आपका निवेश और आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी अगर आपने नॉमिनेशन सही से नहीं किया और आपके परिवार को इन्हीं पैसों के लिए कागजातों और बैंक ब्रांच के चक्कर काटने पड़ सकते हैं. कोविड19 के दौर में ये और जरूरी है कि परिवार इसका फायदा बिना किसी अतिरिक्त अड़चनों के उठा सके. आप अपना बैंक खाता खुलवाते वक्त नॉमिनेशन की जानकारी देते हैं, लेकिन क्या डीमैट खाते में भी आपने अपना नॉमिनी चुना है? अब जब शेयरों में भी रिटेल निवेशकों का रुझान इतना ज्यादा है तो जरूरी है कि नॉमिनेशन से जुड़ी बारीकियां भी वे समझें.

नॉमिनेशन से जुड़ी अगर आपकी कोई उलझन है तो इसी से जुड़े सभी सवालों के जवाब आप यहां पढ़ सकते हैं. स्टॉक मार्केट डिपॉजटरी NSDL के मुताबिक इन सवालों के जवाब दिए गए हैं.

कब करें नॉमिनेशन?

नॉमिनेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है जिससे डीमैट खाते के मालिक अपने मुताबिक ये तय कर सकते हैं कि उनके निधन पर किसे अपने शेयर देना चाहते हैं. ये नॉमिनेशन आप डीमैट खाता खुलवाते वक्त भी भर सकते हैं या फिर अगर आपने नहीं भरा तो बाद में भी इसे अपडेट किया जा सकता है. आप किसी NRI को भी नॉमिनी बना सकते हैं.

एक खाते में कितने नॉमिनी?

एक डीमैट खाते में अधिकतम 3 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है. खाताधारक को नॉमिनी की कुछ जानकारी भरनी होगी. अगर दो या उससे ज्यादा नॉमिनी तय किए हैं तो खाताधारक को सभी नॉमिनी की हिस्सेदारी तय करनी होगी कि निधन पर किसे कितना फीसदी हिस्सा मिलेगा.

क्या बाद में नॉमिनेशन बदल सकते हैं?

अगर खाता खुलवाते वक्त आपने नॉमिनी नहीं भरा तो आप बाद में नॉमिनेशन फॉर्म फॉर्म भरकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या ब्रोकर को जमा कराना होगा. अगर नॉमिनी बदलना हो तो वो भी किया जा सकता है. इसके लिए बस इस नॉमिनेशन फॉर्म को दोबारा भरकर जमा कर सकते हैं.

किस खाते में नॉमिनेशन नहीं हो सकता?

किसी भी सामान्य या जॉइंट डीमैट खाते में नॉमिनी तय किया जा सकता है. लेकिन, अगर कोई ट्रस्ट, सोसायटी या कॉरपोरेट बॉडी, पार्टनरशिप कंपनी, HUF (हिंदु उनडिवाइडेड फैमिली) या पावर ऑफ अटर्नी रखने वाले लोग नॉमिनेशन नहीं भर सकते.

जॉइंट डीमैट खाते में नॉमिनेशन

जॉइंट डीमैट खाते में भी नॉमिनेशन किया जा सकता है. हालांकि, एक होल्डर के निधन पर दूसरे होल्डर को सिक्योरिटी ट्रांसफर होगी. अगर दोनों होल्डर्स की मृत्यु हो जाती है तो ही नॉमिनी को ये ट्रांसफर होगा. अगर नॉमिनी नहीं दिया तो कानूनी वारिस को ये ट्रांसफर होंगे.

क्या किसी माइनर को नॉमिनी बना सकते हैं?

NSDL के मुताबिक एक माइनर यानी 18 वर्ष से कम के बच्चों को भी डीमैट खाते में नॉमिनी बनाया जा सकता है. लेकिन, जब भी नॉमिनी माइनर होगा तो उसके अभिभावक या गार्जियन की भी जानकारी देनी होगी.

क्या हर कंपनी के शेयर के लिए अलग नॉमिनी बना सकते हैं?

NSDL के मुताबिक, डीमैट खाते में हर अलग-अलग सिक्योरिटी के लिए अलग-अलग नॉमिनी नहीं तय कर सकते. अकाउंट होल्ड के निधन पर सारी सिक्योरिटीज नॉमिनी की तय हिस्सेदारी के तौर पर ट्रांसफर होगी. अगर आप अपने अलग-अलग सिक्योरिटीज के लिए अलग नॉमिनी तय करना चाहते हैं तो खाता भी अलग करना पड़ेगा.

Published - June 30, 2021, 05:00 IST