किसी शेयर को खरीदने और बेचने पर कितने प्रकार से लगता है टैक्स, यहां जानिए पूरी डिटेल

इक्विटी शेयर एक्वीजीशन के 12 महीनों के भीतर बेचा जाता है, तो सेलर को शार्ट-टर्म कैपिटल गेन या शार्ट टर्म कैपिटल लॉस चुकाना पड़ सकता है.

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सेंसेक्स 60,836 और निफ्टी 18,197 के स्तर तक गया. बाजार लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 452 पॉइंट यानी 0.75% बढ़कर 60,737 पर और निफ्टी 170 पॉइंट यानी 0.94% की तेजी के साथ 18,162 के स्तर पर बंद हुआ था

सेंसेक्स 60,836 और निफ्टी 18,197 के स्तर तक गया. बाजार लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 452 पॉइंट यानी 0.75% बढ़कर 60,737 पर और निफ्टी 170 पॉइंट यानी 0.94% की तेजी के साथ 18,162 के स्तर पर बंद हुआ था

भारतीय इक्विटी बाजार नई उचाईयों को छूता जा रहा है और अभी इसकी गिरावट या धीमा होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं. इस सितंबर में बीएसई सेंसेक्स पहली बार 60,000 का आकड़ा भी पार कर गया है. क्या आप ऐसे समय के दौरान इक्विटी शेयरों (Stock) के मालिक हैं या खरीदने का इरादा रखते हैं तो आपको शेयरों की बिक्री से जुड़े टैक्स प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए.

एक बेहतर समझ हासिल करने के लिए, हमें पहले यह समझना होगा कि जब टैक्सेशन की बात आती है, तो इक्विटी शेयरों (Stock) की बिक्री से होने वाली इनकम या हानि ‘कैपिटल गेन्स’ के अंतर्गत आती है. अब आइए समझते हैं कि शेयर पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है

शार्ट-टर्म पीरियड में होने वाला कैपिटल लॉस और गेन

यदि एक लिस्टेड इक्विटी शेयर एक्वीजीशन के 12 महीनों के भीतर बेचा जाता है, तो सेलर को शार्ट-टर्म कैपिटल गेन या शार्ट टर्म कैपिटल लॉस चुकाना पड़ सकता है. जब शेयरों को खरीदी गयी वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को शार्ट टर्म कैपिटल गेन चुकाना होता है और जब शेयरों को खरीदे गए मूल्य से कम कीमत पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को शार्ट टर्म कैपिटल लॉस चुकाना पड़ता है.

लंबी अवधि में होने वाला कैपिटल लॉस और गेन

यदि शेयर बाजार में कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण के 1 वर्ष के बाद बेचा जाता है, तो विक्रेता को इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस पर टैक्स देना पड़ता है. 2018 के बजट की शुरुआत से पहले, इक्विटी शेयर अंडर सेक्शन 10 (38) के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से फ्री थे.

2018 के फाइनेंशियल बजट के नए नियमों के अनुसार, यदि कोई विक्रेता इक्विटी शेयरों की बिक्री पर 1 लाख रुपये से अधिक का लॉन्ग टर्म लाभ अर्जित करता है, तो यह लाभ 10% के कैपिटल गेन टैक्स के अधीन आता है. इसके अलावा, यहां विक्रेता इंडेक्सेशन का लाभ नहीं उठा पाएगा. ये नियम 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद किए गए लेन-देन पर लागू होता हैं.

इक्विटी शेयरों से लाभ का टैक्सेशन

आपके टैक्स ब्रैकेट के बावजूद, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगता है. शेयर बाजार में लिस्टेड इक्विटी शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1 लाख रुपये तक के टैक्सेशन से छूट है. इक्विटी शेयरों की बिक्री पर 1 लाख रुपये से अधिक का लाभ 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अधीन आता है और इस पर इंडेक्सेशन संभव नहीं होता है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूर्वगामी टैक्स दरें तभी लागू होती हैं जब लेनदेन पर सिक्योरिटी ट्रांसक्शन टैक्स (STT) का भुगतान किया जाता है.

इक्विटी शेयरों से नुकसान का टैक्सेशन

इक्विटी शेयरों की बिक्री से किसी भी शार्ट टर्म कैपिटल लॉस को किसी भी पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से किसी भी अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के खिलाफ ऑफसेट किया जा सकता है. यदि नुकसान को समायोजित नहीं किया जाता है, तो इसे अतिरिक्त आठ वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और उन आठ वर्षों के दौरान किए गए किसी भी शार्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ के खिलाफ ऑफसेट किया जा सकता है. लंबी अवधि के कैपिटल लॉस को किसी भी अन्य दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के मुकाबले ऑफसेट किया जा सकता है और लंबी अवधि के लाभ के खिलाफ ऑफसेट करने के लिए लंबे समय तक पूंजी हानि को अगले आठ वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है.

Published - October 2, 2021, 04:33 IST