Renovation Loan: यदि आपके पास अपना पुराना फ्लैट या फिर पुश्तैनी मकान है और अपने मकान में कुछ रिपेयरिंग कराना चाहते हैं, तो आप इसके लिए बैंक से होम लोन ले सकते हैं.
आप इस होम लोन पर इनकम टैक्स में छूट भी पा सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे रेनोवेशन लोन (Renovation Loan) के बारे में.
अगर आपने पहले से ही होम लोन ले रखा है, तो आप उसकी मरम्मत, सजावट या रखरखाव के हिसाब से लोन ले सकते हैं. होम इम्प्रूवमेंट लोन नए घर और पुराने, दोनों के लिए लिया जा सकता है.
इसमें लोन लेने वाले व्यक्ति को अनुमानित खर्च का हिसाब लगाकर लोन देने वाली संस्था को बताना पड़ता है.
कई बार पुराने घर की मरम्मत और विस्तार का खर्च नए मकान जितना महंगा बैठता है, ऐसे में रिनोवेशन लोन काफी फायदेमंद है.
रेनोवेशन के लिए लोन आमतौर पर घर की कंडीशन, प्रॉपर्टी की कीमत, आवेदक की आय को देखते हुए तय की जाती है. सामान्य परिस्थितियों में बैंक घर की मरम्मत या पुराने घर के विस्तार के लिए 15 से 20 साल की अवधि का लोन भी देते हैं.
इस लोन के लिए घर का मालिक या एक से अधिक व्यक्ति होने पर सभी साझेदार बैंक में कर्ज के लिए एप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि पहले से ही तैयार घर एक स्थाई संपत्ति होता है, ऐसे में आम होम लोन के मुकाबले यह लोन मिलना आसान होता है.
कई बैंक अनुमानित खर्च का 80 से 90 फीसदी तक लोन देते हैं.
घर की मरम्मत से लेकर उसके इंटीरियर से जुड़े काम के साथ ही उसके विस्तार के लिए भी लोन लिया जा सकता है.
मसलन, आप अपने घर में एक बालकनी निकालना चाहते हैं, एक कमरा और बनवाना चाहते हैं या एक मंजिल और बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए लोन ले सकते हैं.
इतना ही नहीं आप पेंट कराने, फ्लोर का पत्थर या टाइल्स बदलने, किचन/बाथरूम की फर्निशिंग आदि के लिए भी लोन ले सकते हैं. आप घर में इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं.
यह कर्ज होम लोन के मुकाबले थोड़ा अव्यवस्थित प्रकार का होता है, इसलिए कई सारे बैंक इसके लिए प्रोसेसिंग फीस भी वसूलते हैं, लेकिन यह फीस बैंक दर बैंक अलग अलग होती है.
इस तरह की लोन के लिए जमीन के कागजात के अलावा किसी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से मरम्मत या विस्तार कार्य की निर्माण लागत का अनुमान भी पेश करना होता है.
अगर आपने प्रॉपर्टी किराये पर दी है, तो आप उसके मैंटेनेंस पर चाहे जितनी भी रकम खर्च करें, रेंट से आमदनी का सिर्फ 30% ही मैंटेनेंस के नाम पर प्राप्त किया जा सकता है.
अगर आप खुद अपने घर में रहते हैं, तो आपको उसके मैंटेनेंस के नाम पर कोई रियायत नहीं मिलती. अगर आप उस घर में दो साल से अधिक समय तक रहते हैं, तो आप होम इम्प्रूवमेंट लोन को वास्तव में कैपिटल गेंस से सीधे घटा सकते हैं. घर बेचते समय आपको टैक्स बेनिफिट होगा.