Education Loan: आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पाना अक्सर एक बड़ी परेशानी का सबब होता है. इसकी वजह प्रोफेशनल और टेक्निकल कॉलेजों की ऊंची फीस होती है. लेकिन, एजूकेशन लोन से आपकी ये मुश्किल आसान हो सकती है. एजूकेशन लोन में कमजोर वर्ग के बच्चों को लोन पर ब्याज सब्सिडी भी मिलती है जिससे उन पर लोन का बोझ भी कम रहता है. यहां हम आपको एजूकेशन लोन पर गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बताने जा रहे हैंः
सेंट्रल स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी (CSIS)
सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ब्याज दर पर सब्सिडी देती है. जितना भी आपका मोरेटोरियम पीरियड होता है उस दौरान ब्याज सरकार चुकाती है. CSIS स्कीम को सरकार ने 2009-10 में लॉन्च किया था. ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की एक एजूकेशन लोन स्कीम है.
इस स्कीम में मोरेटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है. आपके डिग्री कोर्स करने और कोर्स खत्म होने के बाद जब तक नौकरी नहीं मिलती है उस अवधि को मोरेटोरियम पीरियड माना जाता है. लेकिन, इसमें अधिकतम छूट 1 साल तक है. यानी चार साल का कोर्स है तो पांच साल के लिए सब्सिडी मिलेगी. इस मोरेटोरियम पीरियड में आपको कोई लोन रीपेमेंट नहीं करना होता है.
किसको मिलेगी सब्सिडी
आर्थिक रूप से कमजोर तबका जिसकी सालाना कमाई 4.50 लाख रुपये से कम हो
कितना भी लोन हो सब्सिडी अधिकतम 7.50 लाख रुपये मिलेगी
फैमिली की ग्रॉस इनकम को ध्यान में रखा जाता है
टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज जो भारत में चलाए जा रहे हैं
सब्सिडी का लाभ सिर्फ एक बार मिलेगा
इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए भी सब्सिडी मिलती है जैसे बेचलर्स+मास्टर्स
कोर्स को बीच में छोड़ने वाले या जिनको अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत कॉलेज से निकाला गया हो उनको नहीं मिलेगा लाभ
आप किसी भी बैंक से एजूकेशन लोन ले सकते हैं
सब्सिडी के लिए आपने जिस बैंक से लोन लिया है उसमे सब्सिडी क्लेम फॉर्म भरना होगा
किस कोर्स में मिलती है सब्सिडी
इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जैसे- BE/ME, B.TECH/M.TECH
मेडिकल, पैरा मेडिकल कोर्स जैसे MBBS,MD,BSC,MSC NURSING,B.PHARM, M.PHARM,BPT,MPT,BOI,MOI
इसके अलावा आयुर्वेद, होमियोपेथी, नेचुरोपैथी वगैरह
एग्रीकल्चर, वेटनरी, लॉ, डेंटल (बीडीएस, एमडीएस), मैनेजमेंट, कंप्यूटर (एमसीए)
ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो AICTE/UGC से मान्यताप्राप्त हों
किन कोर्स में नहीं मिलती सब्सिडी
विदेश में चल रहे कोर्स के लिए नहीं मिलती सब्सिडी
नॉन प्रोफेशनल और नॉन-टेक्निकल कोर्स जैसे बी.कॉम, बीए. बीएससी, म्यूजिक, टीचर ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्सिस, स्किल डेवलपमेंट कोर्स
कैसे मिलेगी सब्सिडी
अपने जिले के डेसिग्नेटेड अथॉरिटी से इनकम का सर्टिफिकेट लेकर बैंक को दिखाना होगा
बैंक ब्रांच और स्टूडेंट और उसके पिता या गार्जियन के साथ एग्रीमेंट साइन होगा