प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम यानि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) के तहत 15 मार्च 2021 तक कुल 23.24 लाख लोन सैंक्शन हुए हैं और इसमें से 18.54 लाख लोन लाभार्थियों को दे भी दिए गए हैं. 1 जून 2020 को शुरू हुई इस योजना के तहत देशभर के स्ट्रीट वेंडर्स को अपने काम काज के लिए 10 हजार रुपये तक का वर्किंग कैपिटल मुहैया कराया जाता है. लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद देने के लक्ष्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी.
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) के अंतरगत तकरीबन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मुहैया कराने का लक्ष्य है. उत्तर प्रदेश में 5,73,519 लाख लोन सैंक्शन हुए हैं और 4,89,879 को लोन दिया जा चुका है. वहीं मध्य प्रदेश में सैंक्शन हुए कुल 3,36,852 लोन में से 3,00,302 को लोन मिल चुका है. तेलंगाना में भी 3,49,355 लोन सैंक्शन हो चुके हैं, हालांकि अभी 2.92 लाख को लोन मिला है. आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिल नाडु में भी स्कीम के तहत 1.2 लाख से ज्यादा लोन सैंक्शन हुए हैं. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोक सभा में स्कीम के अंतरगत जानकारी साझा की. स्कीम के लिए अब तक 40 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं.
लॉकडाउन और कोरोना संकट के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता देने के लिए 10 हजार रुपये का वर्किंग कैपिटल एक साल के लिए कर्ज पर दिया जाता है. ऐसे कुल 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है जिनका बिजनेस इस महामारी के दौरान काफी प्रभावित हुआ. कर्ज के सही समय पर रीपेमेंट पर सालाना 7 फीसदी की इंट्रस्ट सब्सिडी मिलती है. साथ ही अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए इसे चुकाते हैं तो हर महीने 100 रुपये का कैशबैक भी मिलता है.
समय से पहले पेमेंट कर देने पर वेंडर्स को अगली साइकल के लिए वर्किंग कैपिटल लोन में कई और सुविधाएं मिलती हैं. स्कीम के तहत एक और कोशिश है कि इन स्ट्रीट वेंडर्स को ई-कॉमर्स के जरिए फूड डिलिवरी से जोड़ा जाए ताकि इनके बिजनेस में मदद मिले.
स्कीम का फायदा लेने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. स्कीम के लिए आपको लोन एप्लिकेशन फॉर्म भरना होगा जिसके तहत अपना नाम, पता, वेंडिंग किस इलाके में हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, सरकार की किसी अन्य स्कीम के लाभार्थी हैं या नहीं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसी पूरी जानकारी देनी होगी. फॉर्म का सैंपल आप यहां देख सकते हैं – https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Default/ViewFile/?id=PM+SVANidhi+LAF.pdf&path=MiscFiles
स्ट्रीट वेंडर्स को इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए वेंडिंग या शहर स्थानीय निकाय (अर्बन लोकल बॉडी- ULB) से जारी पहचान पत्र होना चाहिए. अगर ऐसा कोई पहचान पत्र नहीं है तो आपको एक लेटर ऑफ रेकेमंडेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपके इलाके की अथॉरिटी जारी कर सकती है. इसमें नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) , नेशनल हॉकर्स फेडरेशन (NHF), सेल्फ-एंप्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन (SEWA) जैसी संस्थाओं की मेंबर्शिप होने पर आप ये लेटर हासिल कर सकते हैं. अपनी एलिजिबिल्टी चेक करने के लिए यहां देखें – https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/PreApplication
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