Joint Home Loan लेने पर मिलते हैं कई फायदे- इनकम टैक्स में ले सकते हैं डबल छूट

Joint Home loan- ज्यादातर घर खरीदारों को होम लोन पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 24b के भीतर मिलने वाले टैक्स बेनीफिट की जानकारी होती है.

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image: pixabay, होम लोन को कितनी बार पुनर्वित्त कराया जा सकता है, इसका कोई तय नियम या कानूनी सीमा नहीं है.

image: pixabay, होम लोन को कितनी बार पुनर्वित्त कराया जा सकता है, इसका कोई तय नियम या कानूनी सीमा नहीं है.

होम लोन सस्ता है. ऐसे में कई लोग अपना घर लेने की प्लानिंग कर रहे होंगे. कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते प्रॉपर्टी का रेट भी डाउन है. ऐसे में प्रॉपर्टी लेने का अच्छा वक्त है. लेकिन, क्या लोन लेने में दिक्कत आ रही है? अगर ऐसा है तो ज्वाइंट होम लोन आपकी दिक्कतों को दूर कर सकता है. ज्वाइंट होम लोन (Joint Home loan) की खासियत यह है कि ये आसानी से मिल जाता है और ज्यादा लोन भी मिल सकता है.

मिलता है इनकम टैक्स छूट में डबल फायदा

ज्वाइंट होम लोन (Joint Home loan) एक अच्छा इनकम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है. सिंगल होम लोन लेने वाले को टैक्स में छूट मिलती है. लेकिन, ज्वाइंट होम लोन का फायदा यह है कि इसमें दोनों प्रतिभागियों को टैक्स छूट का बेनिफिट मिलता है.

ज्यादातर घर खरीदारों को होम लोन पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 24b के भीतर मिलने वाले टैक्स बेनीफिट की जानकारी होती है.

लोन लेने वाला व्यक्ति सेक्शन 24b के तहत ब्याज को हर साल 2 लाख रुपए तक डिडक्शन की तरह ले सकता है, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के भीतर साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है.

आसानी से मिलता है Joint Home loan

घर लेने का सपना देखने वालों को कई बार लोन मिलने में दिक्कतें आती हैं. इसमें कभी इनकम कम रह जाती है तो कभी क्रेडिट स्कोर के कारण दिक्कत झेलनी पड़ती है. ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर या घर के किसी दूसरे सदस्य को लोन में आवेदक के तौर पर अपने साथ जोड़ना फायदेमंद रहता है.

इससे लोन लेने के लिए योग्यता में इजाफा होता है. जब आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर ज्वाइंट होम लोन (Joint Home loan) लेते हैं, जिसका क्रेडिट स्कोर मजबूत है और उसकी भुगतान करने की क्षमता अच्छी है तो लोन आसानी से मिल जाता है.

मिलता है ज्यादा का फायदा

ज्वाइंट होम लोन (Joint Home loan) लेने पर आपको ज्यादा का फायदा मिलता है. मतलब दोनों आवेदकों की इनकम को देखते हुए बैंक ज्यादा लोन ऑफर कर सकता है. ऐसे में आप अपनी उम्मीद से ज्यादा लोन भी ले सकते हैं.

हालांकि, इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका और को-एप्लीकेंट का कर्ज और आय का अनुपात 50 से 60 फीसदी से ज्यादा न हो. ये अनुपात 50 से 60 फीसदी से ज्यादा होने पर होम लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है.

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महिला को बनाएं को-एप्लीकेंट

लोन लेते वक्त अपने साथ महिला को को-एप्लीकेंट बनाना फायदेमंद रहता है. ज्यादातर बैंक महिलाओं को होम लोन पर 0.05 फीसदी (5 बेसिस प्वॉइंट्स) की छूट देते हैं. मतलब और सस्ती दर पर होम लोन का फायदा मिल सकता है. इस छूट का फायदा लेने के लिए महिला को प्रॉपर्टी में मालिकाना देना होगा. ज्यादातर बैंक महिला को को-एप्लीकेंट तभी मानते हैं, जब वह प्रॉपर्टी की मालकिन या साथ में ज्वाइंट मालकिन हो.

कौन ले सकता है Joint Home loan

अगर परिवार में दो लोग कमाने वाले हैं और जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, उसमें भाई-बहन को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों जैसे कि मां-बेटा, मां-बेटी, पिता-बेटा, पिता-बेटी या फिर वाइफ-हसबैंड का नाम है तो बैंक आपको ज्वाइंट लोन अकाउंट खोलने के लिए कह सकता है. अधिकतर बैंक भाई-बहन के साथ ज्वाइंट होम लोन नहीं देते. जबकि माता-पिता, पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट होम लोन आसानी से मिल जाता है.

Published - May 5, 2021, 05:31 IST