Ration Card: राशन कार्ड में नए सदस्‍य का नाम जोड़ने का ये है सबसे आसान तरीका

Ration Card: आप राशन कार्ड में नाम जोड़ अथवा हटा सकें, इसके लिए राज्य सरकारों ने तरह–तरह की ऑनलाइन सुविधाएं दी हैं.

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नया सॉफ्टवेयर/ पोर्टल बनने से पहले राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आसान थी. पहले परिवार के मुखिया की फोटो, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, इनकम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की ही जरूरत पड़ती थी.

नया सॉफ्टवेयर/ पोर्टल बनने से पहले राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आसान थी. पहले परिवार के मुखिया की फोटो, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, इनकम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की ही जरूरत पड़ती थी.

Ration Card: राशन कार्ड अहम दस्‍तावेजों में से एक हो गया है. कई बार हमें इसमें नए सदस्‍यों के नाम जोड़ने की आवश्‍यकता पड़ जाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह काम जरा मुश्किल लगने लग जाता है.

जिससे सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलने में परेशानी होने लगती है. आज हम आपको राशन कार्ड (Ration Card) में सदस्‍यों का नाम जोरकाने का तरीका बताने जा रहे हैं.

सरकार ने दी है सुविधा

आप राशन कार्ड में नाम जोड़ अथवा हटा सकें, इसके लिए राज्य सरकारों ने तरह–तरह की ऑनलाइन सुविधाएं दी हैं.

यह एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी कागज़ात है जो कि भारत सरकार अपने नागरिकों को प्रदान करती है. पूरे देश भर में भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया है.

ये है ऑनलाइन प्रक्रिया

-सबसे पहले अपने राज्य की खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
-“Add New Member” नामक लिंक पर आपको क्लिक करना होगा. इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
-मौजूदा राशन कार्ड को स्कैन तथा नए सदस्‍य के पहचान के कागज़ातों को अपलोड करना होगा. इसमें पूछे गए विवरण को पूरा भरना होगा.
-इसके बाद आवेदन को जमा करना होगा तथा रसीद को प्रिंट निकलना होगा जिसमे पावती संख्या दी होगी.
-इसके बाद आपका राशन कार्ड वैरिफाई होगा तथा आपका राशन कार्ड 2–3 हफ्तों में आपके बताए हुए जगह पर पहुंच जाएगा.

ये है ऑफलाइन प्रक्रिया:

-सबसे पहले आपको जरूरी कागजातों को लेकर खाद्य आपूर्ति केंद्र जाना होगा.
-इसके बाद सब कागजात तथा फॉर्म को विभाग में जमा करना होगा.
-इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा.
-फॉर्म को जमा करने के बाद आपको अधिकारी द्वारा पावती दी जाएगी.
-फॉर्म की जांच और कागज़ात वैरिफाई करने के बाद लगभग 2 सप्ताह में राशन कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा.

नवजात बच्चे का नाम जोड़ने को ज़रूरी कागज़ात

-माता–पिता का आईडी प्रूफ
-मूल राशन कार्ड
-बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र

Published - June 21, 2021, 12:33 IST