PM Kisan: अगर आप पीएम किसान (PM Kisan) योजना से जुड़े हैं, तो पीएम किसान मानधन का भी फायदा हो जाएगा. किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त के साथ 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये मंथली पेंशन भी मिलेगी.
पीएम किसान के खाताधारक हैं तो आपका सीधे तौर पर रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन में भी हो जाएगा. खास बात है कि इसमें किसी तरह के कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं होगी.
पेंशन योजना के लिए जरूरी अंशदान भी सम्मान निधि के तहत आने वाली सरकारी सहायता से ही कट जाएगी. किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त के साथ 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये मंथली पेंशन भी मिलेगी.
पीएम किसान के तहत सरकार गरीब किसानों को हर साल 2000 रुपये की 3 किस्त में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है. वहीं, इसके खाताधारक अगर पेंशन स्कीम पीएम किसान मानधन में भाग लेते हैं, तो एक तो रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा.
पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन के समय ही आपके सारे जरूरी डॉक्युमेंट सरकार जमा करवाती है. इसलिए पीएम किसान मानधन में किसी डॉक्युमेंट की जरूरत नहीं होती है.
अगर आप विकल्प लें तो पेंशन स्कीम में हर महीने कटने वाला अंशदान भी इन्हीं 3 किस्त में मिलने वाली रकम से कट जाएगा. यानी मंथली अंयादान अपनी जेब से नहीं करना होगा.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है. योजना के तहत 3 किस्त में किसानों को 6 हजार रुपये की मदद की जाती है. वहीं, पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है.
इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है, जिसे उम्र के हिसाब से मंथली अंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली या 36000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी.
इसके लिए अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली है. अंशदान सब्सक्राइबर्स की उम्र पर निर्भर करता है.