30 के बाद हो जाएगी परेशानी, इन नौ आसान तरीकों से पैन और आधार को करें लिंक

PAN-AADHAR LINK: अगर पैन कार्ड 30 जून तक आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. 1,000 तक का जुर्माना भी देना होगा

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CBDT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ना उस व्यक्ति पर लागू नहीं है जिसके पास आधार संख्या या नामांकन आईडी नहीं है.

CBDT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ना उस व्यक्ति पर लागू नहीं है जिसके पास आधार संख्या या नामांकन आईडी नहीं है.

PAN-AADHAR LINK: पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपके पास दो सप्ताह से भी कम का समय है. यदि आप इसे 30 जून तक नहीं करते हैं, तो दिक्‍कत में पड़ सकते हैं.

हालांकि पैन और आधार और लिंक करना काफी आसान काम है. इसमें कुछ ही मिनटों का वक्‍त लगेगा. यहां हम आपको यही बताने जा रहे हैं.

ऐसे करें लिंक

-आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर लॉग ऑन करें.

-होमपेज मेन्‍यू बार पर ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें

-पैन, आधार संख्या और कार्ड धारक का नाम जैसे विवरण भरें

-डिटेल वैरीफाई करें और कैप्चा कोड भरें

-आधार लिंक पर क्लिक करें

-आईटी विभाग आपके विवरण को मान्य करेगा, जिसके बाद पैन और आधार को जोड़ने का काम पूरा हो जाएगा.

ऐसे करें वैरीफाई

लिंकिंग स्‍टेटस की जांच करने और आपके द्वारा डाली गई जानकारी को वैरीफाई करने के लिए https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/verifyYourPAN पर लॉग इन करें

-पैन, जन्म तिथि और फोन नंबर दर्ज करें. आपको तुरंत एक ओटीपी आएगा.

-स्‍टेटस की जांच के लिए वैरीफाई पर क्लिक करें.

-पैन और आधार को ऑफलाइन भी एसएमएस के माध्यम से या यूआईडीएआई रजिस्‍ट केंद्रों पर जाकर लिंक कर सकता है.

एसएमएस से ऐसे करें लिंक

यदि आपका मोबाइल नंबर यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत है, तो आप पैन और आधार को एसएमएस से लिंक कर सकते हैं.

आधार नंबर, पैन टाइप करें और इसे 567678 या 56161 पर भेजें. उदाहरण के लिए, UIDPAN (12-अंक की आधार संख्या), SPACE (10-अंक का PAN) टाइप करें और इसे 567678 या 56161 पर भेजें.

मैनुअली ऐसे करें लिंक

दस्तावेजों को मैनुअल रूप से लिंक करने के लिए आपको पैन कार्ड जारी करने वाले सेवा केंद्र पर जाना होगा और ‘एनेक्‍जर- I’ फॉर्म भरना होगा.

इसे पैन और आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अटैच करना होगा. इस ऑफ़लाइन प्रक्रिया के लिए आपको एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा. जबकि ऑनलाइन लिंकिंग प्रक्रिया मुफ़्त है.

तारीख बढ़ना मुश्किल

पैन कार्डधारक इस बात का ध्यान रखें कि अगर उनका पैन कार्ड 30 जून तक आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. साथ ही आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा.

पैन कार्ड के बिना आईटी रिटर्न दाखिल करने से लेकर अचल संपत्ति खरीदने या किसी भी प्रकार के लेनदेन तक कोई भी लेन-देन करना संभव नहीं होगा. पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की पिछली समय सीमा 31 मार्च, 2021 थी.

इसके बाद सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया. ऐसे में एक बार फ‍िर तारीख बढ़ना मुश्किल है.

Published - June 17, 2021, 02:29 IST