टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत- PAN-Aadhaar लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ी, अब ये है नई तारीख

PAN Aadhaar Linking last date: रद्द या निष्क्रिय पैन इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लगता है.

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PAN Aadhaar Link: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार (Aadhaar) लिंकिंग की समयसीमा (PAN Aadhaar Linking Deadline) एक बार फिर बढ़ा दी गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने अब समय सीमा को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है. अभी तक 31 मार्च 2021 तक लिंक कराने की आखिरी तारीख थी, जिसे बढ़ा दिया गया है. बता दें, आज यानि 31 मार्च को डेडलाइन होने से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक देखा गया था, जिसकी वजह से काफी देर तक साइट क्रैश भी रही.

डेडलाइन तक लिंक नहीं कराने पर आपका पैन नंबर (Pan Number) निष्क्रिय हो सकता है. इसलिए समय रहते इसे लिंक करा लें. नियम के मुताबिक, इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी. आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है. इसके अलावा जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

रद्द पैन कार्ड को इस्तेमाल करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है. 10000 रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है. निष्क्रिय पैन इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लगता है. विभाग पहले ही इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका है.

PAN Aadhaar Link है या नहीं ऐसे चेक करें..
– सबसे पहले आयकर विभाग (Income tax department) की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
– सबसे ऊपर ‘Quick links’ हेड में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक कीजिए.
– इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.
– इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक (Aadhaar link) करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
– इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
– ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.

कैसे करें पैन को आधार से लिंक (How to Link PAN Aadhaar)
– पैन-आधार से लिंक (PAN Aadhaar link) करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
– साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना है.
– यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा.
– ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
– ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.

SMS से लिंक करें अपना पैन कार्ड
आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड (PAN Aadhaar link) के साथ लिंक कर सकते हैं. आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.

Published - March 31, 2021, 08:31 IST