₹10 हजार के जुर्माने से बचना है तो अपना PAN कर लें अपडेट, 31 मार्च है आखिरी तारीख

PAN-Aadhaar linking- PAN-आधार से लिंक है या नहीं इसे चेक किया जा सकता है. आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

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Pan-Aadhaar Linking: पैन कार्ड (Pan Card) को अपडेटेड रखें. फाइनेंशियल मामलों के लिए यह सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. आधार (Aadhaar) के साथ इसे लिंक कराना अनिवार्य है. 31 मार्च 2021 तक इसे लिंक कराना है. ऐसा नहीं करने पर आपका PAN डिएक्टिवेट हो सकता है. साथ ही कहीं भी बिना लिंक कराए इसका इस्तेमाल करने पर जुर्माना भी लग सकता है. ये जुर्माना 10 हजार रुपए है.

सेक्शन 272B के तहत लगेगा जुर्माना
सरकार ने पैन-आधार नंबर से लिंक (PAN-Aadhaar linking) कराने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 तय की है. अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी करा लें. आधार से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है. निष्क्रिय पैन इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लगता है. विभाग पहले ही इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका है.

चेक करें आधार कार्ड लिंक है या नहीं?
आपका PAN-आधार से लिंक (PAN-Aadhaar linking) है या नहीं इसे चेक किया जा सकता है. आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. वेबसाइट पर ई-फाइलिंग के टैब में जाकर इसे चेक किया जा सकता है. यहां सिर्फ पैन और आधार नंबर डालना होगा. नए टैब में इसकी जानकारी मिल जाएगी.

कैसे लिंक करें अपना पैन कार्ड
– आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in खोलें.
– यहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें.
– फिर नीचे बॉक्स में अपना पैन नंबर, आधार नंबर, अपना नाम दर्ज करें.
– कैप्चा कोड को ध्यान से देखें और बॉक्स में भरें.
– सारे बॉक्स भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें.
– पैन कार्ड आपके आधार नंबर से लिंक हो जाएगा. ध्यान रहे पैन या आधार नंबर दर्ज करते समय कोई गलती न करें.
– कॉमन सर्विस सेंटर में भी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराया जा सकता है.

SMS से भी लिंक करा सकते हैं पैन कार्ड
मैसेज (SMS) के जरिए भी पैन कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar linking) कर सकते हैं. इसके लिए कैपिटल लेटर में टाइप करें UIDPN और इसके बाद स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें. इस SMS को 567678 या 56161 पर भेज दें.

डिएक्टिव पैन न करें इस्तेमाल
अगर आपका पैन Deactivate है या लिंक नहीं कराया है तो इस्तेमाल न करें. इस्‍तेमाल पर करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है. असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. देरी से रिटर्न फाइल करने की वजह से पेनाल्टी के साथ यह फाइलिंग होगी. लेकिन, अगर फाइलिंग के वक्त आपका पैन भी डिएक्टिव हुआ तो जुर्माना डबल होगा.

Published - March 12, 2021, 03:27 IST