Income Tax: क्या आपने भी किया है दान? जानिए कैसे बचा सकते हैं टैक्स

Tax Benefit on Donation: धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य से किया गया दान आपको टैक्स बेनेफिट करा सकता है, लेकिन आपको कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा

  • Team Money9
  • Updated Date - August 29, 2021, 11:53 IST
You need these documents to claim tax-benefits for donation

कई तरह के दान सेक्शन 80G के तहत 100% या 50% डिडक्शन के हकदार होते हैं.

कई तरह के दान सेक्शन 80G के तहत 100% या 50% डिडक्शन के हकदार होते हैं.

Tax Benefit on Donation: दान को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. ये मात्र रिवाज के लिए नहीं किया जाता बल्कि दान करने के पीछे विभिन्न धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य छिपे होते हैं. आप दान से टैक्स भी बचा सकते हैं. कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी आजीविका खो दी है और ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए योगदान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. यदि आपने दान किया है तो आप टैक्स बेनिफिट के हकदार हैं क्योंकि आयकर कानून के तहत दान करने पर टैक्स बेनेफिट दिए जाते हैं. ये बेनेफिट कुछ नियमों और सीमा के तहत मिलते हैं, जिसके लिए पहले से निर्धारित रूप में दान करना जरूरी है.

कौन ले सकता है लाभ?

जो भी व्यक्ति टैक्स चुकाता है वह किए गए दान के लिए टैक्स बेनेफिट ले सकता है. यदि आपने किसी संस्था या कंपनी के जरिए दान किया है तो भी टैक्स बेनेफिट मिलता है.

दान का प्रकार

दान आर्थिक रूप से किया जाना जरूरी है. आप 2,000 रुपये से ज्यादा दान कैश में नहीं कर सकते. इस सीमा से अधिक दान करने के लिए आपको चेक देना होगा या ड्राफ्ट या नेट बैंकिंग या अन्य किसी चैनल से दान करना होगा.

सीमा

योगदान की गई राशि का 50% या 100% कटौती के रूप में लिया जा सकता है. कुछ संगठनों को किए गए दान पर कर-कटौती (tax deductions) का दावा करने के लिए एक सीमा तय की गई है, जिसका आधार करदाता की सकल कुल आय पर निर्भर है. उदाहरण के लिए, PMNRF को दिया गया दान बिना किसी सीमा के 100% कटौती के योग्य है. हालांकि, एक अधिसूचित मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च या ऐसे किसी धार्मिक स्थान के मरम्मत या नवीनीकरण के लिए दिया गया दान करदाता की सकल कुल आय के 10% के अधीन 50% कटौती के लिए पात्र है.

जरूरी दस्तावेज

– जिस संस्थान को दान दिया जा रहा है, उसे दाता को एक स्टैंप्ड रसीद जारी करनी चाहिए जो कटौती का दावा करने के लिए एक दस्तावेजी सबूत के रूप में कार्य करती है.
– जारी की गई रसीद में दान राशि के अलावा नाम, पता और दाता का PAN जैसे विवरण होने चाहिए.
– फॉर्म 58: दान पर 100 फीसदी क्लेम पाने के लिए फॉर्म 58 भरकर जमा करना होगा.
– ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर

नए टैक्स रिजीम के तहत छूट

कई तरह के दान सेक्शन 80G के तहत 100% या 50% डिडक्शन के हकदार होते हैं. सरकार ने PM केर्स फंड में किए गए डोनेशन को सेक्शन 80G के तहत 100% डिडक्शन की मंजूरी दी है. यदि कोई कंपनी PM केयर्स फंड में डोनेशन देती है तो वो भी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत डिडक्शन मांग सकती है. वैसे तो पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ही टैक्स बेनेफिट मिलता हैं, लेकिन PM केर्स फंड में किए गए दान पर नए टैक्स रेजीम के तहत भी डिडक्शन क्लेम करने की छूट है.

सेक्शन 80GGA

अगर व्यक्तिगत करदाता सरकार द्वारा मंजूर (35(1)(ii), 35(1)(iii), 35CCA, 35CCB के तहत) किसी वैज्ञानिक अनुसन्धान करने वाली संस्था, ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाली संस्था, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, 35AC के तहत आने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी, स्थानीय अथॉरिटी या एसोसिएशन/इंस्टीट्यूशन आदि को दान देता है तो सेक्शन 80GGA के तहत वह उस पर टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकता है.

सेक्शन 80GGC

अगर सैलरीड एंप्लॉयी किसी राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट को चंदा देता है तो वह सेक्शन 80GGC के तहत उस पर कर कटौती का लाभ ले सकता है. लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि यह चंदा कैश में नहीं होना चाहिए. चंदे के पूरे अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन का लाभ पाया जा सकता है. लेकिन, डिडक्शन अमाउंट व्यक्ति की कुल टैक्सेबल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

सेक्शन 80G

सेक्शन 80G कुछ निश्चित रिलीफ फंड्स और चैरिटेबल संस्थानों को डोनेशन या दान देकर टैक्स कटौती का लाभ पाने का विकल्प उपलब्ध कराता है. इसका फायदा व्यक्तिगत आयकरदाता, कंपनी, HUF और NRIs भी उठा सकते हैं. विदेशी संस्थान और राजनीतिक दलों को दिया गया दान या चंदा इसके दायरे में नहीं आता है. कटौती का क्लेम कुछ मामलों में 100 फीसदी तक तो कुछ में 50 फीसदी तक या किसी में बिना लिमिट वाला हो सकता है.

Published - August 29, 2021, 11:53 IST