NPS अकाउंट कितने तरह के होते हैं? जानिए कैसे ऑनलाइन खोल सकते हैं खाता

NPS Account: हर सब्सक्राइबर को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (पीआरएएन) उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 12 अंकों का एक नंबर होता है.

  • Team Money9
  • Updated Date - October 1, 2021, 11:46 IST
What are the types of NPS accounts? Know how to open account online

NPS के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है.

NPS के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है.

बुढ़ापे में गुजारे के लिए परेशान न होना पड़े और न ही दूसरों पर निर्भर होना पड़े, इसके लिए आप अभी से उपाय कर सकते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर के आपकी यह चिंता दूर हो जाएगी. सरकारी नौकरी वालों को तो सरकार पेंशन देती है, लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए यह उपयोगी इन्वेस्टमेंट स्कीम है. बहुत सारे लोग National Pension Scheme में निवेश करते हैं. आइए जानते हैं आप कैसे NPS Account खोल सकते हैं.

एनपीएस खाता दो प्रकार का होता है. इनमें टियर-I और टियर-II अकाउंट शामिल हैं. हर सब्सक्राइबर को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (पीआरएएन) उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 12 अंकों का एक नंबर होता है. यही नंबर सभी लेन-देन में काम आता है. आइए, यहां इन दोनों खातों के बारे में देखते हैं.

टियर 1 अकाउंट

NPS स्‍कीम के तहत इस अकाउंट को खुलवाना अनिवार्य है. इस अकाउंट में जो भी रकम जमा कर रहे हैं, उसे वक्त से पहले यानी रिटायरमेंट तक नहीं निकाल सकते हैं. जब आप स्कीम से बाहर जाएंगे, तब ही इसकी रकम आप निकाल सकते हैं. दूसरे शब्‍दों में कहें तो इस अकाउंट से मैच्‍योरिटी से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है.

टैक्स राहत

NPS के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है. इस योजना की मेच्योरिटी पर 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है.

टियर 2 अकाउंट

कोई भी टियर 1 अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को खोल सकता है और अपनी इच्छा से इसमें पैसा जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है. यह अकाउंट सभी के लिए अनिवार्य नहीं है. यह आपकी इच्छा पर निर्भर है.

ऑफलाइन खाता

NPS account खोलने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑफलाइन. ऑफलाइन खाता खोलने के लिए SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे नजदीकी POP (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस) सेंटर पर जाएं. वहां एक सब्सक्राइबर फॉर्म लें और इसे KYC पेपर्स के साथ जमा करें.

टियर 1 में प्रारंभिक निवेश न्यूनतम 500 रुपये और टियर 2 में न्यूनतम 1 हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं. हालांकि सालाना टियर 1 खाते में आपको 1 हजार और टियर 2 में 250 रुपये का कम से कम योगदान करना अनिवार्य है.

NPS में ऑनलाइन खाता

स्टेप 1- eNPS में लॉग करने के बाद रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएं

स्टेप 2- सभी मांगी गईं जानकारियां भरें. इसके बाद आपके मोबाइल पर ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, इसे भी दर्ज करें.

स्टेप 3- इसमें अपना पसंदीदा (Preferred) अकाउंट टाइप करें. ध्यान रखें इसके तहत आपको ‘टियर 1’ सलेक्ट करना है. अगर आपके पास पहले से ‘टियर 1’ खाता नहीं है तो आप ‘टियर 2’ अकाउंट नहीं खोल सकते.

स्टेप 4- इसके बाद आपको फंड मैनेजर सलेक्ट करें. कुल आठ फंड हाउस हैं, इनमें किसी एक को आप सलेक्ट कर सकते हैं.

स्टेप 5- मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी ऑटो या एक्टिव मोड सलेक्ट करें. ऑटो मोड में आप अपने पोर्टफोलियो को उम्र के हिसाब से अलोकेट और बैलेंस कर सकते हैं. वहीं एक्टिव मोड में आप अपने पोर्टफोलियो में खुद पूंजी (Assets) का चुनाव कर सकेंगे.

स्टेप 6- इसमें अपने नॉमिनी का डिटेल्स दें और उनके शेयर के बारे में साफ तौर से बताएं.

स्टेप 7- दिए गए फॉर्मेट में मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

स्टेप 8- शुरुआती कंट्रीब्यूशन 500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

स्टेप 9- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के साथ आपका PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा. इसे भविष्य के लिए संभाल कर रखें.

Published - October 1, 2021, 11:46 IST