नेशनल पेंशन स्‍कीम में निवेश करने के हैं कई फायदे, जानिए पूरी डिटेल

कर लाभ NPS में निवेश करने से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यूनतम लागत पर कर और सेवानिवृत्ति योजना के दोहरे लाभ प्रदान करती है.

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हम में से अधिकांश लोगों को सेवानिवृत्ति दूर के लक्ष्य की तरह लगती है. लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुजरता है और हमारी उम्र बढ़ती हैं, एक अच्छी सेवानिवृत्ति के लक्ष्य को हासिल करना उतना ही कठिन होता जाता है. इसलिए जब आप युवा हों तो निवेश शुरू करना चाहिए ताकि ढलती उम्र में दबाव न बढे. निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( National Pension Scheme), जो सबसे कम लागत पर कर और सेवानिवृत्ति योजना के दोहरे लाभ प्रदान करता है. NPS में निवेश करने पर आपको मिलने वाले कुछ टैक्स लाभ इस प्रकार हैं:

कर कटौती us/80C

आयकर अधिनियम के अनुसार धारा 80C के तहत किए गए योगदान, धारा 80 CCD(1) के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं. हालांकि एक शर्त है कि यह 1.50 लाख रुपये की कुल सीमा के भीतर मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% या दूसरों के लिए सकल आय का 20% तक होना चाहिए.

50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती

ग्राहक को NPS में किए गए योगदान के लिए धारा 80CCD 1(B) के तहत अतिरिक्त कर कटौती की अनुमति है, जो अधिकतम 50,000 रुपये है. यह कटौती 1.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक है. इसलिए अगर आप NPS में योगदान करते हैं तो कुल कटौती 2 लाख रुपये हो सकती है.

नियोक्ता के योगदान पर कटौती

नियोक्ता द्वारा किए गए एनपीएस योगदान (वेतन के 10% तक) को कर्मचारियों के लिए कटौती योग्य अनुलाभ के रूप में अनुमति दी जाती है, जो 7.5 लाख रुपये (u/s 80CCD(2) of ITax Act) की सीमा के अधीन है. नियोक्ता अपने कर्मचारियों के NPS खातों (वेतन के 10% तक) में किए गए योगदान को IT Act की धारा 36(1)(iva) के तहत दावा कर सकता है.

मैच्योरिटी पर एकमुश्त पर कोई टैक्स नहीं

मैच्योरिटी पर, एक ग्राहक द्वारा प्राप्त एकमुश्त राशि (कॉर्पस का अधिकतम 60%) ITax अधिनियम की धारा 12A के तहत एक छूट प्राप्त आय है. वार्षिकी खरीदने के लिए भुगतान की गई शेष 40% राशि भी IT अधिनियम की धारा 80CCD(5) के तहत छूट प्राप्त आय है. हालाँकि, यह राशि तब कर योग्य हो जाती है जब आप इसे बीमा कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करते हैं.

वार्षिकी खरीद के लिए कोई GST नहीं

वर्तमान में, वार्षिकी उत्पाद खरीदते समय 1.8% GST देय है. लेकिन NPS के जरिए वार्षिक प्लान खरीदने पर यह नहीं लगता है.

आंशिक निकासी पर कोई टैक्स नहीं

आपातकालीन उद्देश्यों के लिए NPS से निकाली गई राशि IT अधिनियम की धारा 12B के तहत छूट प्राप्त है.

Published - July 29, 2021, 09:10 IST