Sukanya Samriddhi Account: जानिए क्या हैं पात्रता, जमा, निकासी, ब्याज और टैक्स छूट से जुड़े नियम

एक 10 साल से छोटी लड़की के लिए उसके प्राकृतिक या लीगल अभिभावक सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं.

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SBI ने छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार की है दो स्‍कीम

SBI ने छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार की है दो स्‍कीम

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY): जब गर्ल चाइल्ड के लिए लंबी अवधि के निवेश विकल्प की बात आती है, सुकन्या समृद्धि योजना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. गर्ल चाइल्ड के लिए निवेश करने की यह एक बेहद लोकप्रिय योजना है. इस योजना में निवेश कर पैरेंट्स अपनी बेटी की उच्च शिक्षा व शादी का खर्च जुटा सकते हैं. SSY में केवल बेटियों के लिए ही खाता खुलवाया जा सकता है. बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी. आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं.

योग्यता

एक 10 साल से छोटी लड़की के लिए उसके प्राकृतिक या लीगल अभिभावक सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं. इस योजना के नियम के अनुसार एक जमाकर्ता अपनी एक बेटी के नाम पर केवल एक खाता खुलावा और ऑपरेट कर सकता है. पैरेंट्स अपनी केवल दो बेटियों के लिए ही इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं। जुड़वा या तिड़वा बेटियों की स्थिति में भी एक पैरेंट्स इस योजना में केवल दो ही खाते खुलवा सकते हैं.

ब्याज दर

सरकार हर तिमाही की शुरुआत में इस स्कीम के लिए Interest rate तय करती है. इस योजना पर मौजूदा ब्याज दर 7.6 फीसद है. यह चक्रवृद्धि सालाना ब्याज दर है.

योजना के फीचर्स

कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में एक साल में न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है. इस फंड में एक साल में कितनी भी बार रुपये जमा किए जा सकते हैं.

बेटी के 10वीं कक्षा पास करने या 18 साल के होने पर आंशिक निकासी की जा सकती है.

इस योजना में कुल 15 साल तक निवेश करना होता है. योजना के नियम के अनुसार, किसी खाते में खाता खुलवाने की तारीख से 14 साल पूरे होने तक राशि जमा कराई जा सकती है.

खाता खुलने के 21 साल पर यह मैच्योर होता है. लेकिन अगर खाता खुलने के बाद 21 साल पूरे होने से पहले लड़की की शादी हो जाती है, तो उसके बाद खाते को आगे जारी रखने की अनुमति नहीं होती है.

अगर कोई खाताधारक सालाना न्यूनतम राशि जमा करने में असफल रहता है, तो खाते को खुलवाने के 15 साल पूरे होने से पहले 250 रुपये+हर डिफॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपये जमा कराकर खाते को फिर से खोला जा सकता है.

18 साल की आयु होने के बाद बेटी स्वयं इस खाते को मैनेज कर सकती है.

प्रीमैच्योर क्लोजर

खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में खाता 5 साल बाद पूर्ण रूप से बंद हो जाता है. खाताधारक को गंभीर बीमारी होने या पैरेंट्स की मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी इस खाते को मैच्योरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है. खाता बंद करवाने के लिए पासबुक व अन्य दस्तावेजों के साथ अधिकृत पोस्ट ऑफिस या बैंक में आवेदन पत्र सबमिट करना होता है.

निकासी के नियम

टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार, गर्ल चाइल्ड के 18 साल की होने के बाद या दसवीं कक्षा पास करने के बाद SSY account से निकासी की जा सकती है. खाताधारक को लड़की की शादी या उच्च शिक्षा के लिए पिछले वित्त वर्ष में उपलब्ध शेष राशि का 50% तक निकालने की अनुमति है.

कर लाभ

Sukanya Samriddhi Yojana की एक खास बात यह है कि यह EEE स्टेटस के साथ आती है. अर्थात इसमें निवेश की राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी की रकम तीनों जगह टैक्स छूट मिलती है. SsY में हर साल 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है. कोई भी पैरेंट्स इस स्कीम में निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत आयकर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. योजना के तहत ब्याज से होने वाली आय और मेच्योरिटी की राशि पर भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है.

Published - July 23, 2021, 11:50 IST