इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट पाने के लिए बैंकों में 75 साल या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन द्वारा दायर किए जाने वाले घोषणा पत्रों को अधिसूचित किया है. यह फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जमा कराना होगा. साल 2021-22 के बजट में 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन की पेंशन इनकम और उसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज पाने वाले नागरिकों को 1 अप्रैल से शुरू हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए नियमों और घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. सीनियर सिटीजन को यह फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा. इसके बदले में पेंशन और ब्याज से मिलने वाली इनकम पर टैक्स काटकर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे. इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने की छूट उन्हीं मामलों में मिलेगी जब ब्याज आय उसी बैंक में डिपॉजिट की जाय जहां पेंशन जमा की जाती है.
इनकम टैक्स कानून के तहत एक तय सीमा से ज्यादा की आय अर्जित करने वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर विभाग की ओर से जुर्माना तो लगाया ही जाता है साथ में संबंधित व्यक्ति को ज्यादा सोर्स पर टैक्स कटौती (टीडीएस) देना पड़ती है. हालांकि सीनियर सिटीजन (60 साल या अधिक) और अत्यंत वरिष्ठ नागरिकों (80 साल और अधिक) के लिए यह लिमिट कुछ ज्यादा है.
नांगिया एंड कंपनी LLP के डायरेक्टर इतेश दोधी ने कहा कि अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए 75 साल और अधिक के सीनियर सिटीजन को बजट में कुछ राहत दी गई है. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार 75 साल और अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन पर अनुपालन के बोझ को कम करेगी.