डाक विभाग ने दी सीनियर सिटीजन को राहत, आसानी से कर सकेंगे ये काम 

Senior Citizen:विभिन्‍न लेनदेन के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं है. सीनियर सिटीजन द्वारा बनाए गए अधिकृत व्‍यक्ति लेनदेन कर सकते हैं.

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पोस्‍ट विभाग डिपॉजिटर्स के प्रतिनिधियों द्वारा इस बात की मांग की जा रही थी कि बढ़ती उम्र या अन्‍य बीमारी की वजह से बुजुर्गों को विड्रॉल, लोन या किसी अन्‍य काम के लिए पोस्‍ट ऑफिस तक आने में परेशानी होती है. वरिष्‍ठ नागरिकों की इस समस्‍या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

पोस्‍ट विभाग डिपॉजिटर्स के प्रतिनिधियों द्वारा इस बात की मांग की जा रही थी कि बढ़ती उम्र या अन्‍य बीमारी की वजह से बुजुर्गों को विड्रॉल, लोन या किसी अन्‍य काम के लिए पोस्‍ट ऑफिस तक आने में परेशानी होती है. वरिष्‍ठ नागरिकों की इस समस्‍या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

Senior Citizen: सीनियर सिटीजन के लिए राहत भरी खबर है. विभिन्‍न लेनदेन के लिए उन्‍हें अब खुद डाकघर जाने की जरूरत नहीं है. ये काम वे किसी और से भी करा सकते हैं. सीनियर सिटीजन द्वारा बनाए गए अधिकृत  व्‍यक्ति पोस्‍ट ऑफिस स्‍कीम में लेनदेन कर सकते हैं. अब तक की व्‍यवस्‍था के तहत पोस्‍ट ऑफिस अकाउंट में लेनदेन, अकाउंट बंद करने, प्रीमैच्‍योर विड्रॉल्‍स आदि के लिए वरिष्‍ठ नागरिकों को भी जाना होता है. लेकिन अब किसी व्‍यक्ति को इसके लिए अधिकृत करने पर भी काम हो जाएगा. पोस्‍ट विभाग ने 4 अगस्‍त को एक सर्कुलर जारी इसका ऐलान किया है.

ये कहा सर्कुलर में

इस सर्कुलर में कहा गया कि पोस्‍ट विभाग डिपॉजिटर्स के प्रतिनिधियों द्वारा इस बात की मांग की जा रही थी कि बढ़ती उम्र या अन्‍य बीमारी की वजह से बुजुर्गों को विड्रॉल, लोन या किसी अन्‍य काम के लिए पोस्‍ट ऑफिस तक आने में परेशानी होती है. वरिष्‍ठ नागरिकों की इस समस्‍या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

इन प्रक्रियाओं को पालन करना होगा

-इसके लिए सबसे पहले अकाउंट होल्‍डर को SB-12 फॉर्म भरना होगा. ये फॉर्म किसी भी पोस्‍ट ऑफिस ब्रांच पर उपलब्‍ध होगा. इसके फॉर्म के जरिए अकाउंट होल्‍डर अपने अकाउंट के विड्रॉल, लोन, क्‍लोजर या प्रीमैच्‍योर आदि की अनुमति देगा. अगर यह अकाउंट ज्‍वाइंट रूप से है तो इसके अधिकृत व्‍यक्ति को सिग्‍नेचर अटेस्‍ट कराना होगा.

-अकाउंट होल्‍डर्स को सही फॉर्म भरना होगा. जैसे- कैश विड्रॉल्‍स के लिए फॉर्म SB-7 और अकाउंट बंद करने के लिए फॉर्म SB-7B भरना होगा. अकाउंट होल्‍डर और अधिकृत किए जाने वाले व्‍यक्ति की सेल्‍फ अटेस्‍ट किया गया फोटो आईडी और एड्रेस प्रुफ आदि देना होगा. हर लेनदेने के लिए SB-12 फॉर्म भरना होगा.

-अधिकृत व्‍यक्ति को पासबुक और यह फॉर्म, सबमिट करना होगा. इसके अलावा उन्‍हें ट्रांजैक्‍शन फॉर्म (SB-7/SB-7B आदि) के साथ-साथ केवाईसी डॉक्‍युमेंट भी जमा करना होगा.

-इसके बाद पोस्‍ट ऑफ‍िस के अध‍िकृत कर्मचारी अपने सिस्‍टम में उपलब्‍ध अकाउंट होल्‍डर्स के सिग्‍नेचर का मिलान करेंगे. इसके बाद इसे सुपरवाइजर द्वारा अप्रुव किया जाएगा. इसके बाद ही पेमेंट जारी किया जाएगा.

इन बातों का रखें ध्‍यान

पेमेंट को चेक/क्रेडिट/पोस्‍ट ऑफिस सेविंग्‍स अकाउंट या बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा. सेव‍िंग्‍स अकाउंट में विड्रॉल्‍स के लिए ही केवल कैश में पेमेंट होगा. आपको यह भी ध्‍यान देना होगा कि अधिकृत व्‍यक्ति पोस्‍ट ऑफिस ब्रांच का न तो कर्मचारी होगा या एजेंट होगा.

Published - August 17, 2021, 02:32 IST