पोस्ट ऑफिस: 1 अक्टूबर से SMS अलर्ट के लिए देना होगा चार्ज, इन नियमों में भी हुआ है बदलाव

भारतीय डाक विभाग की ओर से ATM के उपयोग पर कुछ शुल्क लगाए गए हैं. यह शुल्क 1 अक्टूबर से लागू होंगे. विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी घोषणा की है.

Post Office: Fee will have to be paid for SMS alerts from October 1, these rules have also changed

पोस्ट ऑफिस

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आने वाली एक अक्टूबर से कई बैंकों के नियम में बदलाव होने जा रहा है. वहीं कुछ बदलाव पोस्ट ऑफिस के ATM और सेविंग अकाउंट के नियम में भी हुए हैं. अगर आप भी भारतीय डाक विभाग के ग्राहक के तो यह आपके लिए जानना जरूरी है कि विभाग की ओर से ATM के उपयोग पर कुछ शुल्क लगाए गए हैं. इसके अलावा विभाग की ओर से कुछ और सेवाओं पर भी शुल्‍क लगाया गया है. यह शुल्क एक अक्टूबर से लगने लगेगा. विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर इसकी घोषणा की गई है. इसके मुताबिक ATM के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी कुछ बदलाव विभाग की ओर से किया गया है.

मेंटेनेंस के अलावा अलर्ट भेजने का भी चार्ज लेगा बैंक

पोस्ट ऑफिस की ओर से ATM और डेबिट कार्ड पर अब सालाना मेंटेनेंस चार्ज लिया जाएगा. इस मेंटेनेंस के लिए ग्राहकों को 125 रुपये प्लस GST का भुगतान सालाना करना होगा. शुल्क 1 अक्टूबर, 2021 और 30 सितंबर, 2022 के लिए होगा. इतना ही नहीं अब से पोस्ट ऑफिस अपने डेबिट कार्ड कस्टमर्स को SMS अलर्ट भेजने के लिए भी शुल्क वसूलेगा. इस सर्विस के लिए ग्राहकों को साल भर के लिए 12 रुपये प्लस GST का भुगतान करना होगा.

नया कार्ड लेने के लिए भी देना होगा शुल्क

किसी ग्राहक का पोस्ट ऑफिस के जारी किया गया ATM खो जाने की स्थिति में उसे नया कार्ड लेने के लिए 300 रुपये प्लस GST का भुगतान करना होगा. वहीं  ATM PIN गुम हो जाने या फिर डुप्लीकेट ATM PIN लेने के लिए भी आपको 50 रुपये प्लस GST का चार्ज देना होगा.

ATM से ट्रांजेक्शन की लिमिट हुई तय

नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्राहक अब ATM से केवल पांच बार ही पैसा निकाल पाएंगे. इसके बाद पैसा निकालने के लिए उन्हें हर ट्रांजेक्शन पर 10 रुपये का अतिरिक्‍त शुल्क देना होगा. वहीं सेविंग अकाउंट में मिनिमम अमाउंट से कम रकम रखने पर 20 रुपये प्लस GST का भुगतान करना होगा.

Published - September 28, 2021, 04:09 IST