PM Shram yogi Maan-dhan yojana: महामारी के दौर में सबसे बुरा वक्त असंगठित क्षेत्र (Unorganized sector) में काम करने वालों ने देखा. सरकार की तरफ से मेड, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और मजूदर के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM Scheme) शुरू की गई. इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3 हजार रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी. अगर पेंशन मिलने से पहले ही लाभार्थी की मृत्यु होती है तो पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा उसके जीवनसाथी को दिया जाएगा.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना में सरकार सालाना 36 हजार रुपए की पेंशन देती है. जिससे आप आसानी से अपना खर्च चला सकते हैं. देश में लगभग 42 करोड़ से ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. इनके पास योजना का फायदा उठाने का मौका है. अब तक करीब 64.5 लाख लोग योजना में खुद का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.
कौन बन सकता है PM-SYM Scheme का हिस्सा?
– व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करता हो.
– उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो.
– मासिक आमदनी 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो.
– किसी दूसरी पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा.
किन डॉक्यूमेंट की होगी जरुरत
– आधार कार्ड
– IFSC के साथ सेविंग बैंक अकाउंट/जन-धन अकाउंट
– वैलिड मोबाइल नंबर
कैसे खुलता है खाता?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक, PM-SYM योजना में अनआर्गनाइज्ड क्षेत्र के लोग खाता खोल सकते हैं. उम्र सीमा 18 से 40 साल है. आमदनी 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए. नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का पता लगाना होगा. यहां बताए गए दस्तावेजों को ले जाना नहीं भूलें. सुनिश्चित कर लें कि सेविंग अकाउंट की पासबुक पर IFSC कोड छपा हो. CSC के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की ब्रांच, राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC), EPFO या लेबर ऑफिस में भी जाकर आवेदन किया जा सकता है.
कितना करना होगा कॉन्ट्रिब्यूशन?
PM Shram yogi Maan-dhan yojana में उम्र के हिसाब से कॉन्ट्रिब्यूशन होता है. जिस सदस्य की उम्र जितनी कम होगी, उसका कॉन्ट्रिब्यूशन भी उतना ही कम होगा. अगर कोई 18 साल की उम्र में स्कीम से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपये प्रति माह जमा करना होगा. इसी तरह 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपये और 40 साल वाले 200 रुपये देने होंगे. यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी. जितना प्रीमियम जमा किया जाएगा, उतनी ही राशि सरकार भी सदस्य के नाम से जमा कराएगी.
किसे नहीं मिलेगा योजना का फायदा?
अगर कर्मचारी का पहले से EPF/NPS/ESIC खाता है या आयकर का भुगतान करता है तो वह इस योजना का सदस्य नहीं बन सकता.