पीएफ (PF) में जमा पैसों को आप जरूरत के समय निकाल सकते हैं. इससे आपको किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं होगी. हालांकि पैसा (PF) निकालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. जिससे आपको किसी तरह का नुकसान न हो. अगर आपको ज्यादा जरूरत न हो तो आप थोड़ा पैसा भी निकाल सकते हैं. आज हम आपको पीएफ (PF) निकालने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं. इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है.
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में जमा हो रहे पैसों पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ता है इसलिए ये लंबे समय में तगड़ा फंड जोड़ने के काम आता है. ये एक प्रकार की निवेश योजना है जो सेवानिवृत्ति के लिए बनाई गई है. अगर आप रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नियमों की जानकारी होनी जरूरी है.
– अल्पकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ शर्तों पर ईपीएफ से आंशिक रूप से जल्दी निकासी की अनुमति मिलती है. मगर पूरा पैसा निकालने के लिए, ग्राहक की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए.
– खाता खोलने के 5 साल के भीतर अगर पीएफ का पैसा निकालते हैं तो इस पर टैक्स लगता है.
– अगर रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले, 54 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति पैसा निकालना चाहता है तो वह पीएफ से 90 प्रतिशत तक रकम निकाल सकता है.
– इसी तरह नौकरी छोड़ने के बाद अगर किसी को भविष्य निधि की राशि का उपयोग करना है तो उसे 75 प्रतिशत तक विड्रॉल की अनुमति होती है. यदि वह 1 महीने तक बेरोजगार रहता है और शेष 25 प्रतिशत बेरोजगारी के दूसरे महीने के बाद भी निकाल सकता है. ये छूट कोरोना महामारी के दौरान सरकार की ओर से दी गई है.
– शादी की योजना, शिक्षा, घर के निर्माण और चिकित्सा मुद्दे जैसे वित्तीय लक्ष्यों के लिए भी आप पीएफ का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं.
– अगर मेडिकल इमरजेंसी हो चाहे वह निवेशक, उसकी पति या पत्नी, माता-पिता या बच्चों के लिए हो, कोई भी पीएफ सदस्य समय से पहले निकासी कर सकता है.
– नए घर के निर्माण या खरीद के लिए भी कोई अपने ईपीएफ से आंशिक निकासी कर सकता है, हालांकि, कर्मचारी को कम से कम 5 साल नौकरी करते हुए होने चाहिए. ऐसे में आप पीएफ बैलेंस का 90 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं. अगर रिनोवेशन कराना है तो घर के निर्माण के 5 साल बाद कर्मचारी के मासिक वेतन का 12 गुना रकम निकाला सकते हैं.
– जो लोग होम लोन के पुनर्भुगतान के लिए, ईपीएफ से निकासी चाहते हैं वे इस स्थिति के लिए पीएफ बैलेंस का 90 फीसदी निकाल सकते हैं. हालांकि इसके लिए सदस्य को नौकरी करते हुए 3 साल पूरे होने चाहिए.