PF: 1 सितंबर से अगर आपका यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) आपके आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं हुआ तो आपके एंप्लॉयर आपके प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ खाताधारकों (EPF Account Holders) को 1 सितंबर 2021 से पहले आधार को यूएएन नंबर से लिंक करना होगा. सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत PF खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. अगर आपका आधार आपके यूएएन से लिंक नहीं होगा तो आपका नियोक्ता आपके ईपीएफ खाते में मासिक पीएफ योगदान जमा नहीं कर पाएगा. इसके अलावा, जब तक लिंकिंग नहीं हो जाती, आप अपने ईपीएफ कोष से ऋण लेने या निकासी करने में सक्षम नहीं होंगे.
ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना हर खाताधारक के लिए अनिवार्य है. यह नियम 1 सितंबर, 2021 से लागू होगा. पहले इसे 1 जून से लागू किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ गई है.
यानी 31 अगस्त तक आपको अपने पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा. अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पीएफ खाते में आने वाले नियोक्ता के योगदान को रोका जा सकता है.
ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जाएगा. ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार को लिंक करने का फैसला लिया था.
इस नियम का पालन नहीं करने पर एंप्लॉयर की ओर से मासिक EPF योगदान नहीं मिलने के अलावा EPFO की कुछ अन्य सर्विसेज का लाभ भी नहीं लिया जा सकेगा.
इससे पेंशन फंड में आपके योगदान पर भी असर पड़ेगा. रिटायरमेंट फंड के बेनेफिट्स लेने के लिए आपके आधार कार्ड का प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से लिंक होना अनिवार्य है.
EPFO ने जून में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) को भरने के नियमों में भी बदलाव किया है. इसने एंप्लॉयर्स को केवल उन एंप्लॉयीज के लिए ECR भरने की अनुमति दी है जिनका आधार UAN के साथ लिंक्ड है.