सितंबर में ही निपटा लीजिए पैसों से जुड़े ये काम, बाद में नहीं होगी कोई दिक्कत

September Deadlines: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. इसके बाद बिना आधार से लिंक वाले पैन कार्ड रद्द हो जाएंगे

  • Team Money9
  • Updated Date - September 7, 2021, 01:41 IST
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श्रम मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2021 से इंडस्ट्रियल रिलेशन्स, वेजेज, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी (OSH), और वर्किंग कंडीशन पर चार कोड लागू करने की परिकल्पना की थी. ये चारों लेबर कोड 44 सेंट्रल लेबर लॉ को युक्तिसंगत बनाएंगे. मंत्रालय ने चारों कोड के तहत नियमों को अंतिम रूप भी दिया था, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया जा सका क्योंकि कई राज्य इन संहिताओं के तहत नियमों को अधिसूचित (notify) करने की स्थिति में नहीं थे.
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आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि वित्त वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा 13.8-14.8 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है. विनिवेश यह तय करेगा कि इसमें कितनी कमी आएगी. 
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unsplash: ट्रांजेक्शन के मामले में कार्ड बेस्ड रिकरिंग ट्रांजेक्शन 2.5 प्रतिशत हैं.
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रिजर्व बैंक (RBI) ने 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया है. बैंकों को ग्राहकों को फोन नंबर पर ऑटो-डेबिट का नोटिफिकेशन पेमेंट की तारीख से पांच दिन या कम से कम 24 घंटे पहले भेजना होगा.
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डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर तक know-your-customer (KYC) की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है. ऐसा नहीं करने की स्थिति में खाता डीएक्टिवेट हो सकता है.
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पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर है. इसके बाद बिना आधार से लिंक वाले पैन कार्ड रद्द हो जाएंगे. बैंक में खाता खोलने या किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए PAN बेहद जरूरी होता है.
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एम्प्लॉयर को अपने मेहनती एम्प्लॉई का ख्याल रखने के लिए उन्हें सही ग्रुप मेडिकल कवर प्रोवाइड करना चाहिए. हेल्थकेयर इंडस्ट्री में एडवांसमेंट के साथ, पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देने के लिए मेडिकल स्टाफ नए और इनोवेटिव ट्रीटमेंट मेथड की प्रैक्टिस कर रहे हैं.
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एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने हाल ही में कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, 2020, की धारा 142 में संशोधन किया है. इसके तहत एंप्लॉयर के लिए UAN से आधार को लिंक करना अनिवार्य हो गया है.
Published - September 7, 2021, 01:37 IST