हर सर्विस इंडस्ट्री को निवेशक केंद्रित होना चाहिए, खासकर जब बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा और म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) की बात आती है. किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है; आपकी सर्विस कितनी भी अच्छी हों, कोई भी फर्म अपने निवेशकों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती है. एक निवेशक के रूप में, यदि आप अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस से असंतुष्ट हैं, तो आप मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से संपर्क कर सकते हैं.
इसके अलावा SEBI और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की उपस्थिति के कारण, म्यूचुअल फंड में निवेश रिस्क फ्री है. SEBI उन फंड हाउस और म्यूचुअल फंड में भाग लेने वाले अन्य संगठनों पर पेनल्टी लगाता है जिन पर अनियमितता साबित होती है.
> अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में कोई शिकायत है, तो सबसे पहले फंड हाउस या फंड डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें. हर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कस्टमर केयर होता है जिसके जरिए निवेशक अपनी चिंताएं जाहिर कर सकते हैं.
आप अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें कॉल या ईमेल कर सकते हैं. आप अपने फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है. ज्यादातर मामलों में, इनमें से कोई एक तरीका आपकी समस्या को हल करने के लिए काफी होगा.
> कुछ मामलों में, फंड हाउस निवेशकों को सलाह देने में असमर्थ हो सकते हैं. म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए सेल्फ –प्रोटेक्शन को अहमियत देना सामान्य बात है. यही कारण है कि सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को SEBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसने निवेशकों को उनकी शिकायतों को हल करने में सहायता करने के लिए सेबी शिकायत निवारण प्रणाली SCORES बनाया है.
SCORES एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है. यह आपको शिकायत सबमिट करने, रिमाइंडर भेजने और मौजूदा शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है. शुरू करने के लिए, आपको रजिस्टर करने और अकाउंट बनाने के लिए उपयुक्त कॉलम में आवश्यक जानकारी पूरी करनी होगी. आपको लॉगिन क्रेडेंशियल ईमेल किया जाएगा.
अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करें और अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए उसमें लॉग इन करें. अधिक से अधिक डिटेल भरें ताकि सेबी को आपकी शिकायत का समाधान करने में आसानी हो. आपको म्यूच्यूअल फंड के अंतर्गत कई तरह की शिकायत मिल जाएगी.
इनमें समय पर डिविडेंड का भुगतान करने में विफलता, क्लेम की गई विशेषताओं का अनुपालन न करना, रिडम्पशन प्रोसेस में देरी और धैर्य की कमी शामिल हैं. यदि आपकी शिकायत भी उपरोक्त कैटेगरी में से किसी एक में आती है, तो उसे सेलेक्ट करें.
अन्यथा, ‘अन्य’ को सेलेक्ट करें. आप इस कॉलम में शिकायत टाइप भी कर सकते हैं (कृपया इसे 1,000 वर्णों से कम रखें). यदि यह आपको काफी नहीं लगता, तो आप डॉक्युमेंट (फंड हाउस से मिली असंतोषजनक प्रतिक्रिया या शिकायत पत्र) अपलोड कर सकते हैं. शिकायत की एक कॉपी फंड हाउस को भेजी जाती है, और सेबी निगरानी करेगा कि AMC आपकी शिकायत का समाधान कैसे करती है और इसमें कितना समय लगता है.
जब आप शिकायत दर्ज करेंगे तो वो आपको एक शिकायत रजिस्ट्रेशन नंबर ईमेल करेंगे ताकि आप फॉलो अप कर सकें. वो 30 दिनों में शिकायत का समाधान करते हैं. अपनी शिकायत की स्थिति की जांच करने के लिए अपने अकाउंट में लॉग इन करें. आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अकाउंट के पेज पर दिखेगा. अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए ‘शिकायत की स्थिति देखें’ पर क्लिक करें. सेबी किसी शिकायत का समाधान संतोषजनक होने पर ही उसे खत्म करेगी.
संक्षेप में, यह वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा म्यूचुअल फंड निवेशक अपने मुद्दों को रख सकते हैं. हालांकि, सेबी से संपर्क करने से पहले फंड हाउस या डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना न भूलें.