KYC: निवेशकों के डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट की KYC प्रक्रिया पूरी कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के सर्कुलर के मुताबिक, इसके बाद खाते को बंद कर दिया जाएगा. KYC की प्रक्रिया पूरी करने के लिए नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आय की जानकारी अपने खाते में अपडेट करनी होंगी. 1 जून 2021 के बाद खुले सभी खातों के लिए इन छह जानकारियों को अप-टू-डेट करना अनिवार्य है. पुराने खातों की इन डिटेल्स में अगर किसी तरह के बदलाव हुए हों, तो वे भी उसे अपडेट कर लें. 31 जुलाई तक ऐसा नहीं कर पाने की हालत में अकाउंट बंद कर दिया जाएगा. जब तक सभी डिटेल्स जमा नहीं की जातीं, तब तक खाते को दोबारा चालू नहीं किया जा सकेगा.
पैन का ऑनलाइन वेरिफिकेशन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर करना होगा. सर्कुलर में कहा गया है कि अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा. साथ ही हरेक डीमैट अकाउंटहोल्डर के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग होने जरूरी हैं.
सर्कुलर में बताया गया है कि अगर कोई बेनेफीशियल ओनर (BO) है, यानी वह निवेशक जो किसी अन्य के नाम पर खोले गए अकाउंट का हिस्सा है, वे घोषणा पत्र जारी कर के अपने परिवार वालों के आईडी-नंबर दे सकते हैं. यहां परिवार का मतलब हुआ आप, आपके पति या पत्नी, आप पर निर्भर माता-पिता और डिपेंडेंट बच्चे.
आय के मामले में इनकम रेंज की घोषणा करनी होगी, जो एक लाख रुपये से कम से शुरू होकर एक करोड़ रुपये से अधिक में बांटी गई हैं.
1 जून 2021 के बाद खुले सभी खातों के लिए इन छह जानकारियों को अप-टू-डेट करना अनिवार्य है. पुराने खातों की इन डिटेल्स में अगर किसी तरह के बदलाव हुए हों, तो वे भी उसे अपडेट कर लें.
31 जुलाई तक ऐसा नहीं कर पाने की हालत में अकाउंट बंद कर दिया जाएगा. जब तक सभी डिटेल्स जमा नहीं की जातीं, तब तक खाते को दोबारा चालू नहीं किया जा सकेगा.