NRI आईटीआर फाइलिंग के लिए किस फॉर्म का करें इस्तेमाल? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

ITR: इस वर्ष महामारी के कारण व्यवधानों के साथ, इन टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है.

Income Tax Department issued refund of Rs 51,531 crore, much less than last year

फॉर्म 26AS टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स पासबुक की तरह है. इसमें परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के अगेंस्ट टैक्सपेयर की सभी ट्रांजिशन इंफॉर्मेशन शामिल हैं.

फॉर्म 26AS टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स पासबुक की तरह है. इसमें परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के अगेंस्ट टैक्सपेयर की सभी ट्रांजिशन इंफॉर्मेशन शामिल हैं.

ITR: देश में रहने वाले लोगों और अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए टैक्‍स के नियम काफी अलग-अलग होते हैं. ऐसे में कई बार यह उन लोगों के लिए ज्‍यादा मुश्किल हो जाता है, जिनकी आवासीय स्थिति बार-बार बदलती रहती है. वहीं, जो लोग यात्रा करते हैं उन्हें अक्सर अपनी आवासीय स्थिति का अच्छी तरह से ध्यान रखने की जरूरत होती है, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत सारे लोग जहां थे वहीं फंस गए हैं. इससे उनकी आवासीय स्थिति भी प्रभावित हुई है. मनी9 हेल्पलाइन पर हमें इससे संबंधित लोगों के निम्‍नलिखित कई सवाल मिले हैं:

सवाल – मेरे पिता एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) थे, जो सितंबर वर्ष 2020 में भारत लौटे थे. उसी वर्ष एक बीमा पॉलिसी का पेमेंट भी हमें एनआरआई होने के चलते 30% टैक्‍स कटौती के साथ रिसीव हुआ.

हम इस साल टैक्स रिफंड के लिए ITR फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, इस वर्ष के लिए, वह NRI नहीं है. ऐसे में क्या हमें आईटीआर फॉर्म-1 या आईटीआर फॉर्म-2 का इस्तेमाल करना चाहिए? कृपया इस बारे में सलाह दें.
– नमित कोरगांवकरी

इस सवाल पर प्रतिक्रिया पाने के लिए हमने टैक्सबड्डी डॉट कॉम के संस्थापक सुजीत बांगर से संपर्क किया. उनके मुताबिक, अगर आपका भारत में प्रवास 182 दिनों से ज्‍यादा है, तो टैक्सेशन पर्पस के लिहाज से आपकी स्थिति निवासी की है.

आपके पिता सितंबर 2020 में भारत लौट आए और ऐसा लगता है कि वे फाइनेंशियल ईयर के अंत तक यहां रहे. अगर आपके पिता 27 सितंबर, 2020 से भारत में होते, तो वे भारत में 182 दिनों का प्रवास पूरा कर लेते. इसलिए, आपके पिता की आवासीय स्थिति फाइनेंशियल ईयर 2010-21 के लिए एनआर की नहीं होगी.

ऐसा लगता है कि उनके पास केवल भारत में कमाई गई इनकम है, जैसे एलआईसी मैच्‍योरिटी/इंट्रेस्‍ट. इसलिए वह आईटीआर-1 दाखिल कर सकते हैं. वहीं, वह रिटर्न दाखिल करते समय रिफंड का क्‍लेम भी कर सकते हैं.

सामान्य समय में, जो लोग ITR-1 के लिए पात्र हैं, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई है.

इस वर्ष महामारी के कारण व्यवधानों के साथ, इन टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है.

ऐसे में आप अपने 26 एएस स्टेटमेंट की जांच करें और पता करें कि इस टीडीएस के लिए क्रेडिट है या नहीं.

अगर किए गए टीडीएस के लिए क्रेडिट अभी तक शो नहीं हो रहा है, तो यह टीडीएस फाइलिंग के लिए एक्‍सटेंडेड गाइडलाइन के कारण डिडक्‍टर द्वारा टीडीएस की डिटेल सब्मिट करने में देरी की वजह से होगा.

ऐसी परिस्थितियों में, आपको अपने 26 एएस स्टेटमेंट में टीडीएस क्रेडिट दिखाई देने तक इंतजार करना चाहिए.

एक बार यह 26AS में दिखाई देने के बाद, आप आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आगे बढ़ें. वैसे भी आपको 30 सितंबर, 2021 से पहले आईटीआर फाइलिंग पूरी करनी होगी.

Published - August 1, 2021, 11:54 IST