निवेश रुकने से बंद हुआ PPF, NPS या सुकन्या समृद्धि खाता ऐसे करें एक्टिव

Inactive Account: कई कारणों से लोग पैसा जमा करने से चूक जाते हैं, जिस वजह से खाते बंद या फ्रीद हो जाते हैं. इन्हें ऐसे एक्टिव कर सकते हैं

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सुरक्षित बचत योजनाओं में आम आदमी के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी स्कीमें महत्‍वपूर्ण मानी जाती है. इसमें पैसा सुरक्षित रहता है और निवेशक को टैक्स का लाभ भी मिलता है. इन योजनाओं में वार्षिक, तिमाही या हर महीने के हिसाब से योगदान करने की सुविधा है. यह इसलिए अच्‍छा है क्‍योंकि हरेक के लिए एकमुश्त भुगतान करना संभव नहीं होता है.

कई बार अपनी व्‍यस्‍तता के चलते लोग पैसा जमा करने से चूक जाते हैं, जिस वजह से खाते निष्क्रिय (Inactive Account) हो जाते हैं. इन निष्क्रिय (Inactive Account) खातों को एक्टिव करने के तरीके हम आपको यहां बताने जा रहे हैं.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में न्यूनतम योगदान 500 रुपये है. किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए योगदान करने की समय सीमा उस वर्ष 31 मार्च होती है. यदि वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है तो खाते को निष्क्रिय मान लिया जाता है. जब तक खाते को दोबार सक्रिय नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी पीपीएफ (PPF) खाते से पैसा नहीं निकाल सकता है. इसके लिए आप 500 रुपये का न्यूनतम योगदान और 50 रुपये का जुर्माना देने के बाद खाते को सक्रिय कर सकते हैं. PPF सालाना 7.1 फीसदी रिटर्न का भुगतान करता है और मूलधन, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती है.

नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS)

एनपीएस (NPS) लेते समय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम योगदान करने की आवश्यकता होती है. मौजूदा नियमों के अनुसार, एनपीएस टियर I खाता एक वित्तीय वर्ष में खाते के कामकाज को बनाए रखने के लिए 1,000 रुपये के न्यूनतम योगदान की अनुमति देता है. यदि आप अपने एनपीएस खाते के लिए न्यूनतम योगदान करने में विफल रहते हैं, तो यह निष्क्रिय हो जाएगा. अपने एनपीएस खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए आपको प्रति वर्ष 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. एनपीएस (NPS) खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए, प्वाइंट-ऑफ-प्रेजेंस शुल्क लागू किया जाएगा.

एनपीएस एक स्वैच्छिक पेंशन फंड है जिसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा विनियमित किया जाता है. एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 6,000 रुपये के न्यूनतम योगदान के साथ शुरू कर सकता है. एनपीएस मूल रूप से एक वार्षिकी योजना है और ब्याज सालाना जमा होता है. आम तौर पर यह निवेश की स्कीम  के आधार पर 9% से 11% के बीच रिटर्न देता है.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

SSY खाते को सक्रिय रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए जमा करना आवश्यक है. यदि वित्तीय वर्ष में न्यूनतम योगदान नहीं दिया जाता है तो खाते को निष्क्रिय या फ्रीज खाते के रूप में माना जाएगा. किसी निष्क्रिय खाते को 15 साल के लॉक होने से पहले किसी भी समय दोबारा सक्रिय किया जा सकता है. सक्रिय करने के लिए आपको न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये और साथ ही प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपये का जुर्माना देना होगा. वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना 7.6% सालाना की ब्याज दर प्रदान करती है. खाता 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के माता-पिता द्वारा खोला जा सकता है. योजना तब मैच्‍योर होगी जब बेटी 21 साल की हो जाएगी. योजना में आपका निवेश कम से कम तब तक लॉक हो जाएगा जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती.

Published - April 24, 2021, 07:59 IST