Deadline for linking PF account with Aadhaar: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों को 31 अगस्त, 2021 तक अपने आधार नंबर (Aadhaar number) और भविष्य निधि (PF) खाते को लिंक करना होगा, क्योंकि 1 सितंबर 2021 से पीएफ नियम में बदलाव होने जा रहा है. 31 अगस्त, 2021 तक ईपीएफ खाते को आधार से लिंक नहीं कराने पर पीएफ खाते में नियोक्ता का योगदान बंद कर दिया जाएगा.
ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को भी ईपीएफ खाताधारकों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से लिंक करने के लिए कहा है. इससे पहले ईपीएफ खाते को आधार से लिंक कराने की समय सीमा 30 मई, 2021 थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 कर दिया गया.
ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को भेजे एक संदेश में कहा, “प्रिय नियोक्ता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के लागू होने के साथ, ईसीआर को केवल उन सदस्यों के लिए दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके आधार नंबर यूएएन के साथ जुड़े और सत्यापित हैं. इसलिए कृपया सभी अंशदायी सदस्यों के यूएएन को आधार से सत्यापित करवाएं, जिससे वे निर्बाध सेवाओं का लाभ उठा सकें और किसी भी असुविधा से बच सकें.” आइए जानते है कि आप ईपीएफ खाते को आधार से कैसे लिंक करा सकते हैं.
स्टेप 1. सीधे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर यूएएन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें.
स्टेप 2. अपना यूएएन और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
स्टेप 3. ‘जनरेट ओटीपी’ विकल्प पर क्लिक करें.
स्टेप 4. ओटीपी भरें और जेंडर चुनें.
स्टेप 5. आधार संख्या दर्ज करें और ‘आधार सत्यापन’ मेथड को चुनें.
स्टेप 6. ‘मोबाइल या ई-मेल आधारित सत्यापन का उपयोग करें’ विकल्प चुनें.
स्टेप 7. आपके मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी आएगा.
स्टेप 8. दूसरा ओटीपी दर्ज करें
स्टेप 9. इसके साथ ही आपके पीएफ खाते को आधार से लिंक कराने का प्रॉसेस पूरा हो जाएगा.