Atal Pension Yojana:रिटायमेंट की योजना बनाना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है. रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने के लिए कई साधन उप्लब्ध हैं. इनमें अटल पेंशन योजना सबसे लोकप्रिय है। अटल पेंशन योजना सरकार ने 2015 में शुरू की. ये सबसे सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका प्रशासन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) करता है. कोई भी इस योजना का लाभ सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उठा सकता है। अगर 60 साल की उम्र तक सभी प्रीमियम समय पर भरे गए हों तो अटल पेंशन योजना 60 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन देता है.
आमतौर पर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र से पहले योजना से बाहर नहीं निकल सकता. इसके लिए वो निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं जो किसी और पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं हैं.
तीन गुना फायदाः अटल पेंशन योजना के ग्राहक को आजीवन पेंशन मिलती है. पेंशनधारी की मृत्यु पर जीवनसाथी को आजीवन पेंशन का लाभ मिलता है। दोनों की मृत्यु होने पर पूरी राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाती है.
प्रवेश की उम्रः अटल पेंशन योजना की न्यूनतम प्रवेश आयु 18 साल है. इस योजना के लिए 40 साल की उम्र तक आवेदन किया जा सकता है.
प्रीमियम भुगतान की शर्तें: 60 साल की उम्र में पेंशन लेने के लिए किसी को कम से कम 20 साल तक हर महीने निवेश करना जरूरी होता है.
मासिक पेंशन: निवेशक को योजना में शामिल होते समय उसके योगदान और उम्र के आधार पर 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है.
प्रीमियमः सब्सक्राइबर की योगदान की राशि उसकी आयु, पेंशन राशि और योगदान अवधि पर निर्भर करती है. अगर कोई 18 साल की उम्र से अटल पेंशन योजना का विकल्प चुनता है और 60 साल की उम्र तक हर महीने 210 रुपये प्रीमियम भरता है तो 60 साल की उम्र में उसे आगे जीवन भर के लिए हर महीने 5,000 रुपये मिलने लगते हैं.
1,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए आपको 42 रुपये हर माहीने जमा करना होगा. 2,000 रुपये पेंशन के लिए 84 रुपये, 3,000 रुपये पेंशन के लिए 126 रुपये और 4,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए आपको 168 रुपये 60 साल तक हर महीने जमा करने होंगे.
टैक्स का लाभः ऊपर के लाभ के अलावा अटल पेंशन योजना में आपको आयकर अधिनियम की धारा 80 CCD (1B) के तहत भी छूट मिलती है। हर साल 50,000 रुपये तक का प्रीमियम भुगतान आपके कुल आय से हटा दिया जाता है याने की उस पर टैक्स नहीं लगता। ये लाभ धारा 80 C के तहत डेढ़ लाख के भुगतान पर मिल रही छूट के अलावा है.