1 सितंबर से पहले कर लें ये काम, कई सुविधाओं से रह जाएंगे महरूम

Aadhaar-EPF Link: एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के मेंबर्स को कोविड 19 एडवांस, इंश्योरेंस बेनिफिट और कई दूसरी फैसिलिटी नहीं मिलेंगी.

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एएसके सप्ताह के सभी दिनों में खुले हैं और अब तक दिव्यांग व्यक्तियों सहित 70 लाख से अधिक निवासियों को सेवा प्रदान कर चुके हैं

एएसके सप्ताह के सभी दिनों में खुले हैं और अब तक दिव्यांग व्यक्तियों सहित 70 लाख से अधिक निवासियों को सेवा प्रदान कर चुके हैं

Aadhaar-EPF Link: 1 सितंबर से आधार को हर एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो एम्प्लॉयर का EPF अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा. आधार को अकाउंट से जोड़ने की डेड लाइन पहले 1 जून तय की गई थी, जिसे बाद में EPFO ने बढ़ाकर 1 सितंबर कर दिया. वो उन EPF अकाउंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (ECR) फाइल नहीं कर पाएंगे जो आधार से नहीं जुड़े हैं. जो लोग अपने 12 अंकों के आधार नंबर को अपने PF अकाउंट से नहीं जोड़ते हैं, वो भी कोविड -19 एडवांस और PF अकाउंट से जुड़े इंश्योरेंस बेनिफिट जैसी सेवाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे.

मैसेज भेजकर साफ किया

1 जून को EPFO ने हर संबंधित व्यक्ति को मैसेज भेजकर साफ किया कि सभी EPF अकाउंट को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. लेकिन बाद में उन्होंने तारीख को तीन महीने और बढ़ाकर 1 सितंबर कर दिया.

EPFO ने एम्प्लॉयर्स को सभी EPF अकाउंट होल्डर्स के आधार का UAN वेरीफाई करने का भी निर्देश दिया.

EPFO स्टेटमेंट

EPFO ने कहा, “डियर एम्प्लॉयर, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के सेक्शन 142 के लागू होने के साथ, ECR को केवल उन मेंबर्स के लिए फाइल करने की परमीशन दी जाएगी, जिनके आधार नंबर UAN के साथ जुड़े और वेरीफाई हैं.”

दूसरी ओर, EPFO ने यह भी साफ किया है कि आधार वेरीफाई UAN के साथ ECR इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिसीप्ट (या PF रिटर्न) फाइल करने की लास्ट डेट 1 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है, और कहा है कि एम्प्लॉयर्स, जिन्होंने अपने PF को UAN लिंक किया है, केवल वही ECR फाइल कर सकते हैं.

आधार को ‘उमंग’ मोबाइल ऐप या OTP वेरीफिकेशन के जरिए ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है. इस प्रोसेस में केवल 2-3 मिनट लगते हैं.

ये है प्रोसेस

https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं

‘मैनेज’ सेक्शन में e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर अपना आधार नंबर और अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम एंटर करें.

डिटेल्स सेव करने के बाद आपका आधार UIDAI द्वारा वेरीफाई किया जाएगा. इसमें एक या दो मिनट लगेंगे.

एक बार जब आपके KYC डॉक्यूमेंट वेलिडेट हो जाएंगे तो सिस्टम आपके आधार को आपके EPF अकाउंट से ऑटोमेटिकली लिंक कर देगा.

OTP द्वारा लिंक

www.epfindia.gov.in/eKYC/ पर लॉग इन करें

UAN और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें.

‘जनरेट OTP’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

OTP मिलने पर एंटर करें और जेंडर सेलेक्ट करें.

अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करें और ‘आधार वेरिफिकेशन’ मेथड सेलेक्ट करें.

‘यूज मोबाइल या ई-मेल-बेस्ड वेरिफिकेशन’ सेलेक्ट करें. आपके सेलेक्शन के आधार पर आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक और OTP आएगा.

अब उस OTP को एंटर करें और आपका EPF और आधार सीडिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

‘उमंग’ ऐप के जरिए

उमंग ऐप इंस्टॉल करें और ऐप को OTP या MPIN के साथ खोलें.

अब ‘ऑल सर्विसेज टैब’ पर जाएं और ‘EPFO’ सेलेक्ट करें.

EPFO सेक्शन में ‘e-KYC services’ पर क्लिक करें.

अब ‘ई- KYC सर्विसेज’ सेक्शन में ‘आधार सीडिंग’ ऑप्शन सेलेक्ट करें.

अपना UAN एंटर करें और ‘ Get OTP’ पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.

OTP वेरीफाई करें और अपनी आधार डिटेल्स एंटर करें.

फिर से, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा.

‘कन्फर्म’ और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें. एक मिनट में यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका आधार आपके UAN से लिंक हो जाएगा.

Published - August 11, 2021, 02:41 IST