• English
  • বাংলা
  • తెలుగు
  • मराठी
  • ಕನ್ನಡ
  • ગુજરાતી
  • money9
  • बीमा
  • बचत
  • कर्ज
  • इन्वेस्टमेंट
  • आईपीओ
  • कमोडिटी
    • गोल्ड
    • कृषि
    • एनर्जी
    • मेटल्स
  • Breaking Briefs
downloadDownload The App
Close
  • Home
  • Videos
  • Podcast
  • Exclusive
  • टैक्स
  • म्यूचुअल फंड
  • बचत
  • कर्ज
  • म्यूचुअल फंड
  • स्टॉक
  • प्रॉपर्टी
  • कमोडिटी
    • गोल्ड
    • कृषि
    • एनर्जी
    • मेटल्स
  • Survey 2023
  • Survey Report
  • Breaking Briefs
  • बीमा
  • बचत
  • लोन
  • इन्वेस्टमेंट
  • म्यूचुअल फंड
  • प्रॉपर्टी
  • टैक्स
  • Exclusive
  • आईपीओ
  • Home / बीमा

बीमाधारक के नहीं रहने के बाद हेल्थ बीमा का क्या होगा?

फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में पूरे परिवार को एक ही समइंश्योर्ड मिलता है

  • देवेन्द्र शर्मा
  • Last Updated : September 18, 2023, 13:31 IST
  • Follow

एक्सीडेंट में घायल विनोद राघव आठ दिन से अस्पताल में भर्ती थे. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका. इलाज का 6 लाख रुपए बिल आया है. विनोद ने 10 लाख रुपए का हेल्थ बीमा कवर ले रखा था. विनोद की मौत के बाद अब उनकी बीमा पॉलिसी का क्या होगा? उनके इलाज का क्लेम कैसे मिलेगा, इस बारे में परिजन समझ नहीं पा रहे हैं. दरअसल, हेल्थ बीमा पॉलिसी मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं. इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर और ग्रुप इंश्योरेंस. इनमें बीमा कंपनियों के नियम अलग-अलग होते हैं. आइए समझते हैं कब क्या नियम लागू होते हैं.

इंडिवजुअल हेल्थ पॉलिसी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के हेड, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन टीम भास्कर नेरुरकर कहते हैं कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड की राशि और बेनेफिट्स बीमाधारक के लिए फिक्स रहते हैं. इंडिविजुअल पॉलिसी में बीमाधारक की मौत के बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी. अगर पॉलिसी ईयर में कोई क्लेम नहीं लिया है तो नियमों के मुताबिक कंपनी प्रीमियम रिफंड करेगी.

नेरुरकर कहते हैं कि विनोद के मामले में उनके परिजन इलाज के पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं. बीमा कंपनी क्लेम की राशि सीधे अस्पताल को ट्रांसफर कर देगी. अगर अस्पताल बीमा कंपनी के नेटवर्क में शामिल नहीं है तो पॉलिसी में दर्ज नॉमिनी को इस राशि के लिए क्लेम करना होगा. बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान कर देगी. अगर पॉलिसी में कोई नॉमिनी नहीं है तो परिवार के सदस्य को कोर्ट से सक्सेशन लैटर बनवा कर क्लेम करना होगा. इस स्थिति में बीमा कंपनी विनोद के उत्तराधिकारी को क्लेम का भुगतान करेगी.

फ्लोटर हेल्थ पॉलिसी हेल्थ बीमा की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में पूरे परिवार को एक ही समइंश्योर्ड मिलता है. उदाहरण के लिए परिवार में चार सदस्य हैं. अगर आप 10 लाख रुपए का समइंश्योर्ड लेते हैं. ऐसे में परिवार का कोई भी सदस्य 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है. पॉलिसी ईयर में सभी सदस्य मिलकर 10 लाख रुपए तक का ही क्लेम कर सकते हैं. अगर विनोद की फ्लोटर पॉलिसी है और उसमें पर्याप्त कवर बकाया है तो उनके परिजनों इलाज के पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं. नियमों के तहत बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान कर देगी. रिन्यू होने तक यह पॉलिसी एक्टिव रहेगी और परिवार के सदस्यों को कवर मिलता रहेगा.

हालांकि पॉलिसी के प्रपोजर यानी प्रस्तावक की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी है कि इस बारे में बीमा कंपनी को जानकारी दें. नियमों के तहत बीमाधारक की मौत के बाद बीमा पॉलिसी में प्रपोजर का नाम बदलना जरूरी है. इस स्थिति में नए प्रपोजर के नाम से एक फॉर्म भरकर बीमा कंपनी में जमा करना होगा. इस आधार पर बीमा कंपनी प्रपोजर का नाम बदल कर नई पॉलिसी जारी कर देगी. पॉलिसी में एक सदस्य कम होने से बीमा का रिन्युअल प्रीमियम कम हो जाएगा. आगे से नए प्रपोजर को ही बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा.

ग्रुप हेल्थ बीमा ज्यादातर बीमा कंपनियां अपने कर्मचारियों को ग्रुप हेल्थ बीमा की सुविधा देती हैं. यह ग्रुप इंश्योरेंस फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के रूप में काम करता है. कर्मचारी की मौत होने पर कंपनी इसकी सूचना बीमा कंपनी को देती है. अगर कर्मचारी ने पॉलिसी ईयर में कोई क्लेम नहीं लिया है तो कंपनी प्रीमियम रिफंड ले सकती है. अगर कंपनी ने रिफंड नहीं लिया है तो मृतक कर्मचारी के परिवार को रिन्यूअल की तारीख तक कवर मिलता रहेगा. इसके बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी.

मनी9 की सलाह मौत कभी बताकर नहीं आती है. इस बात का किसी को कुछ नहीं पता होता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है. यही जीवन की सचाई है. आपके इस दुनिया में न रहने के बाद परिजनों को परेशानी न हो इसलिए हेल्थ बीमा पॉलिसी लेने से पहले उसके नियम और शर्तों को तसल्ली से पढ़ें. इस बारे में परिवार के सदस्यों को बताएं. पॉलिसी में नॉमिनी जरूर दर्ज करें ताकि आपके बाद परिवार के सदस्यों को क्लेम के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाने पड़ें.

Published - September 18, 2023, 01:31 IST

पर्सनल फाइनेंस पर ताजा अपडेट के लिए Money9 App डाउनलोड करें।    

  • health insurance
  • health insurance benefits
  • health insurance details

Related

  • बिना इनकम प्रूफ के मिलेगा जीवन बीमा, यहां से करें बिना झंझट खरीदारी
  • सस्‍ता होगा लाइफ और हेल्‍थ इंश्‍योरेंस! नितिन गडकरी ने GST हटाने की रखी मांग
  • अब झटपट निपटेगा हेल्‍थ इंश्‍योरेंस क्‍लेम, सरकार लॉन्‍च करेगी ये खास पोर्टल
  • बीमा कंपनियों को पंचायत स्‍तर पर देना होगा इंश्‍योरेंस कवर, IRDAI ने जारी किए नियम
  • हेल्‍थ इंश्‍योरेंस लेते समय न करें ये गलती, खारिज हो सकता है क्‍लेम
  • HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने बंद किए ये 3 प्‍लान, जानें बीमाधारकों पर क्‍या होगा असर?

Latest

  • 1. फटाफट खरीद लो iPhone, बढ़ने वाले हैं दाम
  • 2. पैन-आधार नहीं हैं लिंक्ड?
  • 3. 10 साल से व‍िजय केड‍िया के पास ये शेयर
  • 4. Vi को मिलेगी सरकार से बड़ी राहत?
  • 5. Nifty50 का ह‍िस्‍सा बनेगी Indigo
  • Trending Stories

  • फटाफट खरीद लो iPhone, बढ़ने वाले हैं दाम!
  • पैन-आधार नहीं हैं लिंक्ड?
  • 10 साल से व‍िजय केड‍िया के पास ये शेयर
  • Vi को मिलेगी सरकार से बड़ी राहत?
  • Nifty50 का ह‍िस्‍सा बनेगी Indigo
  • TV9 Sites

  • TV9 Hindi
  • TV9 Marathi
  • TV9 Gujarati
  • TV9 Kannada
  • TV9 Bangla
  • TV9 English
  • News9 Live
  • Trends9
  • Tv9tamilnews
  • Assamtv9
  • Malayalamtv9
  • Money9 Sites

  • Money9 Hindi
  • Money9 English
  • Money9 Marathi
  • Money9 Telugu
  • Money9 Gujarati
  • Money9 Kannada
  • Money9 Bangla
  • Money9live
  • Topics

  • बीमा
  • बचत
  • कर्ज
  • शेयर
  • म्यूचुअल फंड
  • प्रॉपर्टी
  • टैक्स
  • क्रिप्टो
  • एक्सक्लूसिव
  • survey data
  • Download App

  • play_store
  • App_store
  • Contact Us
  • About Us
  • Advertise With Us
  • Privacy & Cookies Notice
  • Complaint Redressal
  • Copyright © 2025 Money9. All rights reserved.
  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp
  • LinkedIn
  • Telegram
close