लाइफ इंश्योरेंस हमारी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह आपको और आपके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है. कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो EPF में इनरोल हैं.
पॉलिसी को केंद्र सरकार ने साल 1976 में शुरू किया था. ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा मैनेज्ड की जाती थी. इस पॉलिसी के पीछे मुख्य उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है.
EDLI पॉलिसी के लिए कर्मचारियों को अलग से इनरोल करने की आवश्यकता नहीं है. EPF पॉलिसी की सदस्यता लेने वाले सभी कर्मचारी स्वचालित रूप से इस सुविधा के लिए नामांकित हो जाते हैं. उम्र और अन्य व्यक्तिगत कारक इस योजना के तहत किसी भी कर्मचारी की योग्यता को प्रभावित नहीं करते हैं.
EDLI पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कवर को हासिल करने के लिए कर्मचारियों को कुछ पैसा नहीं देना होता है. कानून के अनुसार, नौकरी देने वाला एक योगदान देता है, जो न्यूनतम है. हर महीने, वेतन का 0.5% नियोक्ता और सरकार द्वारा EDLI में योगदान दिया जाता है।
सेवा अवधि के दौरान इंश्योर्ड कर्मचारी की मृत्यु के केस में, परिवार मिलने वाली मदद के लिए पात्र होता है. अगर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत नामांकित व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो कानूनी उत्तराधिकारियों को एकमुश्त भुगतान मिलता है.
यदि इंश्योर्ड व्यक्ति की प्राकृतिक कारणों या दुर्घटना या बीमारी के कारण मौत हो जाती है, तो इनरोल व्यक्ति या परिवार का सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी 7 लाख रुपए तक का एकमुश्त भुगतान हासिल कर सकते हैं. इस योजना के तहत देय न्यूनतम बीमा 2.5 लाख रुपए है.
इंश्योरेंस की राशि पिछले बारह महीनों में निकाले गए औसत वेतन (मूल और डीए) के 30 गुना के बराबर होता है. हालांकि, अधिकतम वेतन की सीमा 15,000 रुपए है. इसके अलावा 2.5 लाख रुपए का बोनस मिलता है.
सक्रिय सेवा के दौरान मौत होने पर, परिवार या नामांकित व्यक्ति को फॉर्म 5IF भरना होगा और इसे मृत्यु प्रमाण पत्र और कुछ अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा. कंपनी को फॉर्म पर हस्ताक्षर और प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी. अगर यह संभव नहीं है तो इसे किसी गजेटेड अधिकारी/मजिस्ट्रेट या स्थानीय विधायक द्वारा सत्यापित किया जा सकता है.
फॉर्म EPF वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है, इसे ऑफलाइन भरना होगा और क्लेम को प्रोसेस करने के लिए EPF कमिश्नर के कार्यालय में जमा करना होगा.
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कुछ संगठनों को EDLI योजना से बाहर निकलने की अनुमति देता है. कानून के अनुसार, अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए अन्य बीमा कंपनियों से जीवन नीतियां चुनती हैं जो EDLI से अधिक ज्यादा बेहतर हैं, तो वो बाहर निकल सकती हैं.
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