सही ढंग से भरे फॉर्म और दस्तावेजों के साथ नॉमिनी या उत्तराधिकारी को मृत बीमाधारक की मृत्यु की तारीख, मृत्यु का स्थान और मृत्यु का कारण बताते हुए एलआईसी ब्रांच को सूचित करना होता है
घर खरीदने वाले या फिर इसकी प्लानिंग करने वाले अक्सर एक शब्द टाइटल (Title) के बारे में सुनते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि टाइटल (Title) आखिर है क्या? आपको बता दें कि टाइटल (Title) एक लीगल टर्म है. किसी प्रॉपर्टी के सही मालिक को पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. अक्सर घर खरीदने वालों के सामने सबसे बड़ी चिंता कानूनी रूप से संपत्ति अवैध घोषित ना होना रहती है. लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को कुछ आदेश दिए हैं. इसके मुताबिक जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को प्रत्येक मकान मालिक के के लिए नया टाइटल इंश्योरेंस (Title Insurance) प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कहा गया है.
IRDAI ने Title इंश्योरेंस उत्पाद लाने के दिए हैं निर्देश
हाल ही में IRDAI ने गलत टाइटल की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए टाइटल इंश्योरेंस (Title Insurance) उत्पाद लाने के निर्देश दिए हैं. कुछ ही समय पहले इसके लिए बकायदा एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था जिसकी सिफारिशों के आधार पर बीमा कंपनियों को यह निर्देश निर्देश गए हैं.
अभी टाइटल इंश्योरेंस शुरुआती चरण में है
जानकारी के मुताबिक अभी यह टाइटल इंश्योरेंस (Title Insurance) शुरुआती चरण में है. विशेषज्ञों का कहना है कि IRDAI से मिले इन नए निर्देशों के बाद इसमें बढ़ावा मिल सकता है. इनके अनुसार वास्तविक संपत्ति के टाइटल में होने वाली गड़बड़ियों की वजह से अक्सर मालिक को आर्थिक स्तर पर काफी नुकसान झेलना पड़ता है. इन्हीं नुकसान बचाने के लिए यह एक कवायद हो सकती है. वर्तमान स्थिति देखें तो देश में फिलहाल प्रमोटर या फिर डेवलपर्स के लिए ही टाइटल इंश्योरेंस (Title Insurance) उपलब्ध है. जबकि नए निर्देशों के बाद व्यक्तिगत खरीददार भी इससे दायरे में आ जाएंगे.