Renewal of Car Insurance Policy: कार पॉलिसी समाप्त होने से पहले ही उसे रिन्यू (Renewal) करा लेना जरूरी है. वर्तमान पॉलिसी समाप्त होने से पहले ही अपनी बीमा पॉलिसी को रिन्यू करा लेना समझदारी भरा कदम माना जाता है. अब कार बीमा पॉलिसी सिर्फ एक विकल्प नहीं है. यदि आप सार्वजनिक सड़कों पर अपनी कार चलाना चाहते हैं और अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह एक कानूनी आवश्यकता है. नियत तारीख के बाद कार बीमा के नवीनीकरण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आप अपने कार बीमा का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करके इनसे बच सकते हैं.
बहुत कम ऐसे ग्राहक हैं जो वास्तव में पॉलिसी खरीदने से पहले इसकी सुविधाओं, नियमों और शर्तों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देते हैं. बहुतेरे पॉलिसी होल्डर तो अपनी पुरानी पॉलिसी को उन्हीं शर्तों के साथ रिन्यू करने की औपचारिकता निभाते हैं.
यदि आप अपनी मोटर पॉलिसी का नवीनीकरण करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे तो यह आपको अपने लाभों को समझने, समय बचाने और पैसे बचाने में मदद और मार्गदर्शन करेगा.
बीमा करने वाली कंपनी का कुछ इस तरह चुनाव कीजिए जिसका क्लेम पास करने का अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड हो.
पहला कदम अपने बीमाकर्ता से संपर्क करना है. कंपनी अभी भी कार बीमा चूक छूट अवधि (lapse grace period) के दौरान एक मानक नवीनीकरण पर विचार कर सकती है. यदि नहीं, तो आपको नई पॉलिसी के लिए आवेदन करना होगा.
यदि आप बीमा प्रदाताओं को बदलने (switching) पर विचार कर रहे हैं, तो बीमाकर्ताओं की तुलना करें और प्रतिस्पर्धी प्रीमियम पर सर्वोत्तम सौदे की पेशकश करने वाले को चुनें.
जब आप समाप्त हो चुके इंश्योरेंस को रिन्यू कराने जाए तो, अपनी व्यपगत (lapsed) पॉलिसी के दस्तावेजों और कागजातों को छांट लें और उन्हें संभाल कर रखें.
आपको इस दस्तावेजीकरण में कागजात, बिल, रसीदें और किसी भी पिछले दावों के अन्य विवरण भी शामिल करने चाहिए.
नीचे दिए गए वाहन विवरण भी इस फाइल में शामिल करेः
– आपकी कार का पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) – पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट – आपके ड्राइवर का लाइसेंस – आपकी पहचान और पते का प्रमाण
ये सभी कागजातों के साथ आप अपने बीमाकर्ता का संपर्क करें और अपने वाहन का निरीक्षण करने दे. इस निरीक्षण के बाद, कंपनी आपको पॉलिसी प्रीमियम गणना प्रदान करेगी. सुनिश्चित करें कि आप नए कवर को जल्दी से खरीदें, क्योंकि वे अक्सर सीमित समय के लिए वैध होते हैं.
एक बार पॉलिसी की समाप्ति अवधि 90 दिनों को पार कर जाने के बाद, आप अपने एनसीबी (NCB) के हकदार नहीं होंगे. यह सुनिश्चित करे कि क्या आपका बीमाकर्ता आपकी व्यपगत पॉलिसी से नो-क्लेम बोनस (NCB) को आगे ले जा रहा हैं या नहीं. यदि आप इसके लिए अनुरोध करते हैं, तो बीमाकर्ता अक्सर यह इसका फायदा देत हैं. इसलिए, आपको यह लाभ लेने के लिए बीमाकर्ता से पूछ लेना चाहिए.
जब भी आप अपनी मोटर बीमा पॉलिसी को रिन्यू करते हैं, तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने बीमाकर्ता के साथ एड-ऑन कवर्स की जांच करें जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.
उदाहरण के लिए, यदि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉक के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इंजन के लिए अतिरिक्त कवर लेना आपकी पॉलिसी फीचर्स में होना चाहिए.
जीरो डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन शील्ड एक दूसरा एड-ऑन कवर है जिसे आप खरीदना चाहेंगे. इस ऐड-ऑन के तहत, बीमाकर्ता क्लेम के समय डेप्रिसिएशन पर विचार किए बिना मार्केट प्राइस पर वाहन की लागत का भुगतान करता है. आप इसे प्रत्येक दावे के लिए अनिवार्य कटौती को छोड़कर “बम्पर टू बम्पर” कवर कह सकते हैं.
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