PMGKP: कोविड 19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (PMGKP) की क्लेम प्रोसेस में बदलाव किया गया है. इस योजना के तहत क्लेम करने के 48 घंटे के अंदर ही बीमा कंपनी को इसे एप्रूव करना होगा.
हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख रुपये तक इंश्योरेंस कवर
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 30 मार्च 2020 को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम’ की शुरुआत की गई थी. इस स्कीम के जरिए हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख रुपये तक इंश्योरेंस कवर मिलता है.
प्राइवेट, सरकारी, रोजाना पैसे पर काम करने वाले, एडहॉक पर काम करने वाले ऐसे हेल्थ वर्कर्स जो कोविड-19 के इलाज के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा.
इस स्कीम को 24 अप्रैल 2021 के बाद एक बार फिर से 180 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. सोमवार को जारी किए गए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा, ‘कोविड 19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम के क्लेम प्रॉसेज में नई चीज जोड़ी गई है.
क्लेम को अब जिलाधिकारी से प्रमाणित कराने के 48 घंटे के अंदर एप्रूव करना होगा.
बीमा राशि देने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ सहयोग
स्कीम के जरिए हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख रुपये तक इंश्योरेंस कवर मिलता है.
योजना में कोई आयु सीमा नहीं है. साथ ही इस योजना में व्यक्तिगत रूप से नामांकन करवाने की भी जरूरत नहीं है. इस योजना के लिए प्रीमियम की पूरी राशि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है. इस पॉलिसी के तहत लाभ/क्लेम किसी भी अन्य पॉलिसीज के तहत मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होगा.
‘स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने योजना के लिए तैयार दिशानिर्देशों के आधार पर बीमा राशि देने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस (एनआईए) कंपनी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है.