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पेंशनर्स के लिए अलर्ट, DLC जमा कराने के लिए आखिरी तारीख का ऐलान

Pensioners: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ईपीएफओ और अन्य पेंशनर्स जिनकी पेंशन वितरण एजेंसी डीएलसी है, वो इसका लाभ ले सकते हैं.

  • Team Money9
  • Last Updated : September 21, 2021, 15:47 IST
image: Pixabay, 80 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति होगी. बाकी अन्य पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक अपना DLC जमा कर सकते हैं.
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Pensioners: देश में पेंशन से लाभ पाने वालों की संख्या में लाखों में है. केंद्र सरकार ने अलग अलग कैटेगरी वाले पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) को जमा कराने के लिए आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया है. डीएलसी जमा कराने की प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन मोड के माध्यम से देश भर के हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण केंद्रों (जेपीसी) में शुरू होगी. DLC पेंशन हासिल करने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने अलग अलग पेंशनर्स के लिए DLC जमा करने की समय सीमा का ऐलान कर दिया है.

DLC पेंशनर्स के लिए एक बायो-मीट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है. केंद्र या राज्य सरकार, ईपीएफओ या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनर्स जिनकी पेंशन वितरण एजेंसी DLC आती है, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

आखिरी तारीख

80 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति होगी. बाकी अन्य पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक अपना DLC जमा कर सकते हैं.

इसलिए यदि आप पहली श्रेणी के हैं तो तैयार रहें और अपने सभी दस्तावेजों की जांच करें. डाक विभाग ने यह भी अनुरोध किया है कि जीवन प्रमाण केंद्र, जहां DLC जमा करना है, सभी हेड पोस्ट ऑफिस में स्थापित किए जाने चाहिए.

पिछले साल कोरोना महामारी को देखते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया था. 2020 में, सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स को 1 नवंबर से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी गई थी.

हालांकि, 80 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के पेंशनर्स को 1 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा गया था.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

DLC जमा कराने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे

इसके लिए वैध आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत है. आधार नंबर पेंशन वितरण एजेंसी यानी बैंक या डाकघर में रजिस्टर्ड होना चाहिए.पेंशन का प्रकार, स्वीकृति प्राधिकारी, पेंशन देने वाली एजेंसी, पीपीओ नंबर, और बैंक या डाकघर खाता संख्या सभी को संभाल कर रखा जाना चाहिए

DLC का मिलना

हर साल पेंशन पाने के लिए पेंशनर्स को डीएलसी बैंक या डाकघर में या तो व्यक्तिगत रूप से या अप्रूव्ड फॉर्मेट में जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा.

डीएलसी को ऑनलाइन रखा जाता है और इसे पेंशनर्स और पेंशन बांटने एजेंसी द्वारा एक्सेस किया जा सकता है. पेंशनर्स के पास इंटरनेट एक्सेस, एक बायो-मेट्रिक डिवाइस और जीवन प्रमाण क्लाइंट एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर होना चाहिए,

जिसे डीएलसी बनाने के लिए वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है.

इसके लिए पेंशनर्स किसी भी नजदीकी डिजिटल सेवा केंद्र में जा सकते हैं, जैसे कि नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी), एक सरकारी कार्यालय/बैंक जो DLC बनाने के लिए अधिकृत है.

अपनी सेवाओं के जरिए खुद की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं. सर्टिफिकेट बनने के बाद पेंशनर्स को एसएमएस द्वारा सर्टिफिकेट आईडी दी जाती है.

DLC, जिसे लाइफ सर्टिफिकेट के रूप में भी जाना जाता है, इसको डिजिटल रूप से बैंक या डाकघर में भी भेजा जाएगा. पेंशनर्स भी अपने पेंशन वितरण बैंक या डाकघर की शाखा में फिजिकल तरीके से अपना DLC जमा कर सकते हैं.

Published - September 21, 2021, 03:47 IST

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  • DIGITEL LIFE CERTIFICATE
  • DLC
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